मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना Form PDF 2024 | MP Rajya Bimari Sahayata Yojana Registration Form, आवेदन प्रिकिर्या और पात्रता

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MP Rajya Bimari Sahayata Yojana Registration:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के नागरिकों को किसी बिमारी का ईलाज करवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को बिमारी का ईलाज करवाने के लिए 2,00,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाती है. जिससे अपना ईलाज किसी भी चिकित्सा अस्पताल में करवा सकते है. आपको इस लेख में मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना में आवेदन कैसे करे, पात्रता, डॉक्यूमेंट की जानकारी को दिया गया है.

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MP Rajya Bimari Sahayata Yojana Form PDF

Table of Contents

मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना Form PDF 2023

एमपी सरकार द्वारा राज्य बीमारी सहायता कोष मध्य प्रदेश को राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के मामलों को अनुदान प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है. जिसमे राज्य के भीतर और बाहर प्रमुख शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है. राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के जीवन को 13 प्रमुख बीमारियों से बचाने के लिए सर्जरी और उपचार की आवश्यकता के लिए योजना शुरू की गई है.

सरकार द्वारा MP Rajya Bimari Sahayata Yojana के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है. जिससे एमपी के नागरिक अब मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत कम से कम 25,000 रुपए और अधिकतम 2,00,000 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर सकते है और अपनी किसी भी बीमारी जो योजना में शामिल है उसका ईलाज करवा सकते है.

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana Registration Form

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को अनुदान दिया जाता है और सर्जिकल या चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है. जिसमे इस अनुदान समिति द्वारा या आपातकालीन स्थिति में SIAF माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है. योजना के तहत 25000 हजार रुपए न्यूनतम और 2,00,000 लाख अधिकतम अनुदान राशी की सीमा स्वीकृत की जाती है.

चेक इलाज करने वाली संस्था को जारी किया जाता है. अनुदान 2,00,000 रुपये के भीतर परिवार के केवल एक सदस्य को केवल एक बार के लिए अनुमन्य है. राज्य के भीतर और राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए अनुदान की अनुमति होगी. मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना के तहत कैंसर के मरीजों के लिए जेएलएन कैंसर अस्पताल भोपाल को अनुदान दिया जाएगा.

Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana Highlights

योजना का नाम Madhya Pradesh Rajya Bimari Sahayata Yojana
शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा  
लाभार्थी   सभी बीपीएल कार्ड धारक
उद्देश्य   गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना
वित्तीय सहायता   25 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक
आवेदन प्रक्रिया   ऑफलाइन/ऑनलाइन  
अधिकारिक वेबसाइट   siaf.mponline.gov.in
मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना Form PDF MP Rajya Bimari Sahayata Yojana Form PDF
साल   2023
राज्य   मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना में कितना पैसा मिलता है ?

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत नागरिकों को योजना में शामिल किसी भी बिमारी का ईलाज करवाने के लिए कम से कम 25,000 हजार रुपए का अनुदान और अधिकतम 2,00,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है. जिसमे साइड सहायता राशि का चेक सीधे उस अस्पताल/संस्थान को प्रदान किया जाता है जहां स्वीकृत मामले (रोगी) को रेफर किया जाता है.

यानि योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशी को नागरिकों के बैंक खातो में नही भेजा जाता है. यानि आप जिस अस्पताल में रहकर के अपनी बीमारी का ईलाज करवा रहे है उस अस्पताल/संस्थान के नाम से चेक जारी किया जाता है. जिससे आपकी बिमारी का ईलाज करने में कितना खर्चा आयेगा. उसका बिल बनाने के बाद चेक SIAF माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

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मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना उपलब्धियां

दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक 12042 गम्भीर रोगियों को उपरोक्त वर्णित रोग के शल्य चिकित्सा एवं चिकित्सा उपचार के लिए राज्य में एवं राज्य के बाहर के बड़े संस्थानों में अनुदान दिया जा चुका है.

मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना में कमेटी

राज्य स्तरीय समिति का गठन गजट अधिसूचना के अनुसार किया गया है और मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत किया गया है। समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

अध्यक्ष माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
सदस्य सचिव निदेशक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, म.प्र.
सदस्य प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
सदस्य प्रधान सचिव वित्त
सदस्य निदेशक चिकित्सा सेवाएं
सदस्य निदेशक चिकित्सा शिक्षा
सदस्य दो मनोनीत माननीय विधायक
सदस्य दो प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञ

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना में कौन कौनसी बीमारिया शामिल है

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 21 बीमारियों को शामिल किया गया है आपको मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना में शामिल बीमारियों की सूचि को निचे दिया गया है जो इस प्रकार से है –

  • कैंसर रोग
  • ह्रदय शल्यक्रिया
  • गुर्दा प्रत्यारोपण
  • घुटना बदलना
  • कुल्हा बदलना
  • थोरेसिक सर्जरी
  • सिर की चौटे
  • स्पाइनल सर्जरी
  • रेटिनल डिटेचमेंट
  • प्रस्तावों जटिलताये
  • ब्रेन सर्जरी
  • न्यूरो सर्जरी
  • एम.डी.आर
  • पेस मेकर
  • वेसकूलर सर्जरी
  • कंजेनेटल मेलफार्मेशन
  • एप्लास्टिक एनीमिया
  • बर्न एंड पोस्ट बर्न कोंट्रक्चर
  • कोर्निक रीनल डिसिसेज ( अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ब पेरिटोनियल डायलिसिस स हिमोडायलिसिस )
  • स्वाईन फ्लू ( “सी ” कैटेगरी )
  • नि: सन्तान्ता

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मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र MP

अगर आप मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र MP प्राप्त करना चाहते है तो आपको इसके लिए निचे चार कार्यालयों के नाम दिए गए है. आप इन कार्यालय में जाकर के मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र MP प्राप्त कर सकते है और आवेदन कर सकते है.

  • जिला कलेक्टर कार्यालय
  • कार्यालय जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
  • कार्यालय जिला सिविल सर्जन
  • जिला अस्पताल

MP Rajya Bimari Sahayata Yojana के लिए पात्रता नियम

  • आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए.
  • व्यक्ति को रोग योजना में शामिल 20 बीमारियों में से होना चाहिए.
  • आवेदक के पास सरकारी नौकरी नही होनी चाहिए.

MP राज्य बीमारी सहायता योजना के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ?

  • आधार कार्ड
  • समग्र आयडी
  • पहचान पत्र
  • मेडिकल जाँच रिपोर्ट
  • अस्पताल का बिल
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साईज की फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र

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मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना में आवेदन प्रिकिर्या

  • आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र जिले के कलेक्टर के नाम से निदेशक जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नाम से देना होगा.
  • कलेक्टर/अनुमंडल मजिस्ट्रेट गरीबी रेखा से नीचे रहने का प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र देंगे और इसे सिविल सर्जन को प्रमाणीकरण के लिए अग्रेषित करेंगे.
  • अनुदान देने हेतु मान्यता प्राप्त संस्था (इकोनॉमी क्लास) का प्राक्कलन संलग्न किया जायेगा.
  • आवेदन सचिव, राज्य रोग सहायता कोष को अग्रेषित किया जाता है. आवेदन की जांच की जाती है और यदि SIAF के दायरे में पूर्ण और फिट पाया जाता है तो एक उप समिति द्वारा आवेदन की जांच की जाती है.
  • माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में गठित प्रबंधन प्रकरण की अंतिम स्वीकृति देता है.
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मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना आवेदन की स्थिति कैसे जांचे ?

  • स्वीकृत मामला: रोगी/कलेक्टर/सिविल सर्जन को सूचना देते हुए आदेश जारी किया जाएगा और चिकित्सा के लिए चेक सीधे संबंधित अस्पताल/संस्थान को भेजा जाएगा। मरीज वहां जाकर नि:शुल्क इलाज करा सकता है.
  • मामले का मूल्यांकन: यदि आवश्यक पाया जाता है, तो मामले के मूल्यांकन और व्यय के पुनर्मूल्यांकन के लिए मामले को मेडिकल कॉलेज को भेजा जा सकता है। तत्पश्चात इस प्रकार प्राप्त प्रकरण पर पुन: एसआईएफ कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी.
  • अस्वीकृत/अस्वीकृत मामले: जो मामले मानदंडों/श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें सीधे खारिज कर दिया जाता है.

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि हॉस्पिटल लिस्ट कैसे देखें ?

  • मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि हॉस्पिटल लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • वेबसाइट का होम पेज खुलेगा. जिसमे आपको ” पैनलबद्ध अस्पताल और रोग की सूची ” के लिंक पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने आगे का नया पेज खुलेगा.
  • जिसमे आप मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि हॉस्पिटल लिस्ट देख सकते है.

MP राज्य बीमारी सहायता योजना में शामिल बीमारियों की सूचि देखने की प्रिकिर्या

  • मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना में बीमारियों की लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • वेबसाइट का होम पेज खुलेगा. जिसमे आपको ” पैनलबद्ध अस्पताल और रोग की सूची ” के लिंक पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने आगे का नया पेज खुलेगा.
  • जिसमे आप मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना में शामिल बीमारियों की सूचि आ जाएगी. जिसमे आप बीमारियों के नाम और अस्पताल सूचि दोनों को देख सकते है.

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना Status Check करने की प्रिकिर्या

  • मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना आवेदन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • वेबसाइट का होम पेज खुलेगा. जिसमे आपको “अपने आवेदन को ट्रैक करें ” के लिंक पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने आगे का नया पेज खुलेगा.
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  • आपको आगे के पेज में अपनी आवेदनपत्र क्रमांक सख्या या समग्र आयडी दोनों में से एक आयडी को दर्ज करना है इसके बाद केप्चा कोड डालकर के निचे दिए गए जमा करें पर क्लिक करना है.
  • अब आपकी स्क्रीन पर आवेदन स्टेटस आ जाएगा. जिसे आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे.

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राज्य बीमारी सहायता निधि पोर्टल लॉग इन करने की प्रिकिर्या

  • राज्य बीमारी सहायता निधि पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • वेबसाइट का होम पेज खुलेगा. जिसमे आपके सामने लॉग इन फॉर्म दिखाई देगा. यहाँ पर आपको यूजर का नाम और पासवर्ड डालकर निचे दिए गए केप्चा कोड को भरना है.
  • अब आप निचे दिए गए लॉग इन के बटन पर क्लिक करके राज्य बीमारी सहायता निधि पोर्टल पर लॉग इन कर पाएंगे.

मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना की शिकायत कैसे करें ?

  • मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के बारे में शिकायत दर्ज करवाने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • वेबसाइट का होम पेज खुलेगा. जिसमे आपको ” अपनी शिकायत दर्ज करें ” के बटन पर क्लिक करना है. अब आपकी स्क्रीन पर आगे का नया पेज खुलेगा. जिसमे आपके सामने शिकायत फॉर्म खुलेगा.
  • आपको इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी जैसे – आवेदन संख्या / समग्र आईडी, उपयोगकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, शिकायत विवरण, अनुलग्नक (यदि हो तो) और अंत में केप्चा कोड को दर्ज करें.
  • अब आपको निचे दिए गए ” जमा करें ” पर क्लिक करना है इसके बाद आपको आगे के पेज में शिकायत पंजीयन नंबर मिल जाएगा. इसका आपको स्क्रीन शॉट लेकर के रखना है.
  • इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश राज्य बीमारी सहायता योजना के बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते है.

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मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना में उपचार के बाद प्रतिक्रिया देने की प्रिकिर्या

  • मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना में उपचार के बाद प्रतिक्रिया देने हेतु एमपी राज्य बीमारी सहायता पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • वेबसाइट के होम पेज दिए गए ” प्रतिकिर्या दर्ज करें ” के लिंक पर क्लिक करना है अब आपकी स्क्रीन पर आगे का नया पेज खुलेगा. जिसमे आपके सामने उपचार के बाद प्रतिक्रिया देने का फॉर्म खुलेगा.
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MP Rajya Bimari Sahayata Yojana
  • आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से भरना है.
  • जैसे जिला का नाम,
  • मरीज का नाम
  • माता / पिता / पति-पत्नी का नाम
  • रोग का नाम
  • निवास का पता
  • स्वीकृत राशि का आदेश क्रमांक
  • स्वीकृत राशि की दिनांक
  • स्वीकृत राशि
  • उपचार करने वाले अस्पताल का नाम
  • किये गए उपचार का विवरण
  • दवाइयां बाजार से उपलब्ध कराई गयीं या अस्पताल से
  • खून की आवश्यकता होने पर खून बाजार से उपलब्ध कराया गया या अस्पताल से
  • अस्पताल द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त कोई अन्य राशि ली गई है अथवा नहीं
  • अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट हैं अथवा नहीं
  • उपचार के दौरान कोई असुविधा हुई या नहीं
  • अस्पताल से छुट्टी के उपरांत फॉलोअप उपचार दिया गया या नहीं आदि जानकारी को फॉर्म में सही से भरना है इसके बाद आपको निचे दिए गए केप्चा कोड को दर्ज करना है.
  • और जमा करें पर क्लिक करना है इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री बीमारी सहायता योजना में उपचार के बाद प्रतिक्रिया देने की प्रिकिर्या पूरी हो जाएगी.

एमपी राज्य बीमारी सहायता पोर्टल अपडेट

  • शासन के आदेश क्रमांक एफ/12-7/2018/सत्रह/मेडी-3, दिनांक 05/10/2018 के तहत राज्य बिमारी सहायता निधि योजना आयुष्मान भारत योजना “निरामयम ” में समाविष्ट हो जावेगी. अतः दिनांक 31/03/2019 की मध्यरात्री 12 बजे से शासकीय महाविद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत नवीन प्रकरणों का पंजीयन/स्वीकृत नहीं कर सकेंगे.
  • एमपीऑनलाइन पोर्टल की वित्त वर्ष 2021-22 के लिये फायनेंसियल क्लोजिंग की जानकारीः- समस्त नागरिकों एवं कियोस्क संचालकों को सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2021-22 की फायनेंसियल क्लोजिंग के कारण एमपीऑनलाइन पोर्टल की सेवाएं दिनांक 31 मार्च, 2022 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को प्रातः 9.30 बजे तक बंद रहेगी.

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