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Krishak Sathi Yojana Form Rajasthan:- राजस्थान सरकार ने किसानो के लिए एक बहुत ही बड़ी और लाभकारी योजना को शुरू किया है इस योजना का नाम है कृषक साथी योजना राजस्थान, इस योजना के तहत अगर किसी किसान को खेत में कार्य करते समय कोई दुर्घटना में चोट या किसी कारणवश किसान कि मृत्यु हो जाती है तो मृतक किसान के परिवार को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के तहत 50 हजार से 2 लाख रूपये कि मदद करेगी. आपको इस आर्टिकल मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि राजस्थान, किसान मृतक योजना के ऑनलाइन आवेदन और कृषक साथी योजना से जुडी सभी जानकारी को बताया गया है.

राजस्थान कृषक साथी योजना क्या है ? | Krishak Sathi Yojana Rajasthan
किसानो को अपने खेत में किसी कार्य के दोरान अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो राजस्थान सरकार दुर्घटनाग्रस्त किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से कृषक साथी योजना राजस्थान (Mukhymantri Krshak Sathi Yojana) को शुरू किया गया है. जैसे आप सभी लोग जानते ही होगे, कि किसानो को अपने खेत में काम करने के दोरान चोट लग जाती है और कभी कभी तो किसी दुर्धटना में किसान कि मृत्यु तक हो जाती है.
जिसमे किसान के परिवार में काम करने वाली किसान कि मृत्यु हो जाने पर किसान के बुजुर्ग माता-पिता और पत्नी व बच्चो को बहुत सी समस्याओ का सामना करना पड़ता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री कर्षक साथी योजना (Rajasthan Krshak Sathi Yojana 2023) को शुरू करके दुर्घटनाग्रस्त किसानो को 50,000 हजार रूपये से 2 लाख रूपये तक कि आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
कृषक साथी योजना राजस्थान 2023 | Rajasthan Kisan Sathi Yojana Form
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा योजना का 2 हजार करोड़ रूपये का बजट रखा गया था जिसे अभी राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट के दोरान Krshak Sathi Yojana का बजट 2 हजार करोड़ दे बढ़ाकर के 5 हजार करोड़ रूपये कर दिया गया है और योजना के तहत अगर किसी कारणवश किसान को खेत में करते समय मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रूपये कि आर्थिक मदद कि जाती है.
किसान साथी योजना के तहत प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी आयु 15 वर्ष से 70 वर्ष के बिच में है वो सभी किसान कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगे. मुख्यमंत्री कर्षक साथी योजना राजस्थान का लाभ राज्य के महिला और पुरुष किसान दोनों को दिया जाता है. साथ में किसान महिला या पुरुष के बालों की डी-स्कल्पिन होने पर उसे 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है.
Krshak Sathi Yojana Form PDF – किसान साथी योजना फॉर्म Rajasthan
दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानो कि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और किसानो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार कि लाभकारी योजनाओ को शुरू कर रही है जिसमे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा राज्य के किसानो के लिए 21 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू किया है इस योजना का उदेश्य प्रदेश में किसान के साथ अपने खेत में काम करते समय अगर किसी दुर्घटना में किसान कि मृत्यु या चोट लग जाती है.
तो राजस्थान सरकार द्वारा किसानो को अपने इलाज के लिए 50 घर रूपये तक कि मदद कि जाती है और किसान कि मृत्यु हो जाने पर मृतक किसान के परिवार को 2 लाख रूपये तक कि आर्थिक सहायता दी जाती है. आपको इस आर्टिकल में कृषक साथी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे, पात्रता, उदेश्य, लाभ, हेल्पलाइन नंबर, कृषक साथी योजना फॉर्म, दस्तावेज कि जानकारी को विस्तार से बताया गया है. जिससे आप आसानी से कृषक साथी योजना का लाभ ले सकते है.
मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि राजस्थान की पूरी जानकारी
योजना | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023 राजस्थान |
योजना टाइप | राजस्थान सरकार |
उदेश्य | किसान को खेती कार्य करते समय दुर्घटना हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
कब शुरू की गई | 21 फरवरी 2022 |
इनके द्वारा शुरू | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा |
मृत्यु पर कितनी आर्थिक सहायत मिलेगी | 50,000 हजार से 2,00,000 लाख रुपए तक |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
बजट | 2000 करोड़ रुपए |
कृषक साथी योजना फॉर्म | Krishak Sathi Yojana Form Download |
अधिकारिक वेबसाइट | जल्द लांच कि जाएगी |
Update | 2023 |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ और विशेषताएं | Krishak Sathi Yojana Ke Fayde
- मृतक किसान योजना के तहत अगर किसान की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो मृतक किसान के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. और किसान उंगली कट जाने पर उसे 5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है.
- योजना के अंतर्गत अगर किसान का 1 अंग विकलांग हो जाता है जैसे- एक हाथ, एक पैर, एक आंख या टखना यानि ऐडी आदि तो उस किसान को 25,000 हजार रूपये कि आर्थिक मदद दी जाती है.
- Krishak Sathi Yojana के तहत अगर किसान महिला या पुरुष की 4 उंगलियां कट जाती है ती उन्हें 20 हजार रूपये कि मदद और अगर किसना कि 3 उंगलियां कट जाने पर उसे 15,000 हजार रूपये कि मदद दी जाती है.
- योजना के तहत अगर दुर्घटना में किसान कि 2 उंगलियां कट जाती है तो किसान को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और अगर किसान का एक्सीडेंट फ्रैक्चर हो जाए तो पात्र किसान को 5,000 हजार रूपये कि धनराशी दी जाती है.
- अगर किसान को दुर्घटना में सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में चला गया हो या रीड की हड्डी में फ्रेक्चर हो गया हो तो उसके परिवार को 50 हजार रुपए की मदद और किसान के दो अंगों में विकलांग हो जाए जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, या एक हाथ और एक पैर तो उसे 50,000 रूपये कि मदद के रूप में धनराशी दी जाती है.
- योजना के तहत किसान के बालों की डी-स्कल्पिन होने पर उसे 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता धनराशी को किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है इसके लिए किसान का बैंक खाता होना अनिवार्य है. साथ में किसान का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
कृषक साथी योजना राजस्थान के लिए पात्रता | Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ राजस्थान के स्थाई निवासी किसानो को ही दिया जाता है.
- जिन किसान कि आयु 15 वर्ष से 70 वर्ष के बिच में है वो किसान ही कृषक साथी योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.
- अगर किसी किसान कि दुर्घटना में मृत्यु ही जाती है तो कृतक किसान के परिवार को किसान कि मृत्यु के 6 महीने के अंदर-अंदर आवेदन करना होगा. इसके बाद परिवार को योजना का लाभ नही मिलेगा.
- मृतक किसान योजना का लाभ लेने के लिए मृतक किसान कि पत्नी या बच्चे ही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.
- योजना के तहत अगर कोई किसान आत्महत्या करता है तो उन्ह किसानो को किसान मृत्यु आर्थिक सहायता योजना का लाभ नही मिलेगा.
- कृषक साथी योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे किसान का बैंक खाता होना जरुरी है. साथ में किसान का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है. क्योकि योजन के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशी किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है.
- इन सभी शर्तो को पूरा करके राजस्थान के किसान मुख्यमंत्री किसान साथी योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण कर सकते है.
कृषक साथी योजना राजस्थान के लिए आवश्यक दस्तावेज – Krishak Sathi Yojana Document
- मृतक किसान का आधार कार्ड
- एफआईआर और पंचनामा
- पुलिस जांच रिपोर्ट
- मृतक किसान का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- किसान का आयु प्रमाण-पत्र
- विकलांगता प्रमाण-पत्र
- आवेदक किसान विकलांगता फोटो
- मृतक किसान का जन्म प्रमाण-पत्र
- किसान मूल निवास प्रमाण-पत्र
- खेती की जमीन कागजात
- कृषक साथी योजना का आवेदन फॉर्म
- मृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- बैंक खाते का वितरण इसके लिए पासबुक की कॉपी
- हियर डिटेल रिपोर्ट (वारिस विस्तार रिपोर्ट)
- पहचान पत्र- इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज से किसान राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि कितनी है अलग अलग दुर्घटना में जाने
दोस्तों आपको निचे टेबल में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि कितनी है उनको आपको अलग अलग दुर्घटना में चोट लगने और मृत्यु आदि पर मिलने वाली आर्थिक सहायता राशी को बताया गया है.
दुर्घटना कि स्थिति | दी जाने वाली सहायता राशी |
किसान की मौत हो जाने पर | 2 लाख रुपये |
यदि किसी किसान 2 अंगो में विकलांगता हो जाएं (जैसे: दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, या एक हाथ और एक पैर) | 50 हजार रुपये |
अगर कोई किसान सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में चला गया हो या रीड फ्रैक्चर हो जाएं | 50 हजार रुपये |
किसान महिला या पुरुष के बालो की डी-स्कल्पिंग होने पर | 40 हजार रुपये |
अगर किसान का 1 अंग विकलांग हो जाएं (जैसे: एक हाथ, एक पैर, एक आंख या टखना यानि एंकल ) | 25 हजार रुपये |
किसान महिला या पुरुष की 4 उंगलियां कट जाने पर | 20 हजार रुपये |
किसान महिला या पुरुष की 3 उंगलियां कट जाने पर | 15 हजार रुपये |
किसान महिला या पुरुष की 2 उंगलियां कट जाने पर | 10 हजार रुपये |
किसान महिला या पुरुष की 1 उंगलियां कट जाने पर | 5 हजार रुपये |
यदि किसान का एक्सीडेंटल फ्रैक्चर हो जाएं | 5 हजार रुपये |
राजस्थान कृषक साथी योजना के लिए आवेदन कैसे करें – Krishak Sathi Yojana Avedan Kaise Kare
दोस्ती अगर आप राजस्थान कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप निचे दिए गये सभी स्टेप को फॉलो करके योजना का लाभ लेने के लिए आसानी से आवेदन कर सकते है.
- कृषक साथी योजना का आवेदन करने के लिए किसान को सबसे पहले अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाना है. या अपने किसान को अपने गाव के ई-मित्र पर जाना है.
- यहाँ से किसान को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन फॉर्म लेना है.
- इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म में मागी गई सभी जानकारी को सही से भरना है.
- जैसे आवेदक किसान का नाम, माता-पिता का नाम, जिले का नाम, तहसील का नाम, गाव का नाम, पुलिस थाने का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, आयु, स्थाई पता, बैंक खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम आदि जानकारी को फॉर्म में सही से भरनी है.
- इसके बाद आपको उपर आर्टिकल में दिए गये सभी दस्तावेज कि फोटो कोप़ी को आवेदन फॉर्म के साथ में अटेच कर लेनी है.
- इसके बाद आपको कृषक साथी योजना के भरे हुए आवेदन फॉर्म को कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करा देना है. इसके बाद विभाग से समन्धित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म कि जाँच कि जाएगी.
- जिसमे अगर किसान योजना कि सभी शर्तो को पूरा करता है और योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है.
- तो योजना के तहत दी जाने वाली 2 लाख रुपये कि आर्थिक सहायता राशी को आवेदक किसान के बैंक खाते में भेजा दिया जायेगा. और आप इस तरह आसानी से राजस्थान कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.
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FAQ:-(कृषक साथी योजना के बारे में पूछे जाने वाले प्रशन)
Q. कृषक साथी योजना क्या है?
Ans. खेती कार्य करते समय किसानो को चोट लगी जाती है और कभी कभी दुर्घटना में किसान कि मृत्यु तक हो जाती है तो उन किसानो के परिवार को 2 लाख रूपये तक कि आर्थिक सहायता देने के उदेश्य से कृषक साथी योजना को शुरू किया गया है.
Q. कृषक साथी योजना कोनसे राज्य में शुरू कि गई है?
Ans. राजस्थान में कृषक साथी योजना को शुरू किया गया है.
Q. कृषक साथी योजना का लाभ कैसे ले?
Ans. किसान अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग में जाकर के कृषक साथी योजना का आवेदन करके मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ ले सकते है.
Q. कृषक साथी योजना के तहत कितना पैसा मिलता है?
Ans. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के तहत करके दुर्घटनाग्रस्त किसानो को 50,000 हजार रूपये से 2 लाख रूपये तक कि आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
Q. कृषक साथी योजना हेल्पलाइन नंबर?
Ans. अभी तक योजना के हेल्पलाइन नंबर नही जारी किये गए है किसान कृषक साथी योजना से जुडी जानकारी के लिए अपने जिले कृषि विभाग के कार्यलय में जाकर के प्राप्त कर सकते है.
Q. कृषक साथी योजना का आवेदन कहा करे?
Ans. किसान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर के आवेदन कर सकता है. या अपने क्षेत्र के इ-मित्र से योजना का फॉर्म लेकर मागी गई जानकारी को भरके कृषि विभाग में जमा करा सकता है.
Q. कृषक साथी योजना के तहत पैसा कितने दिन बाद मिलता है?
Ans. जब किसान कृषकसाथी योजना का आवेदन करते है तो उसके बाद कृषि विभाग से समन्धित अधिकारिक द्वारा आवेदन फॉर्म कि जाँच कि जाती है जिसमे अगर किसान योजना के तहत पात्र है तो 20 से 25 दिनों के अंदर पैसा मिल जाता है.
Q. कृषक साथी योजना लिस्ट कैसे देखें?
Ans. अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा कृषक साथी योजना के तहत लाभार्थी किसानो कि लिस्ट जारी नही कि गई है किसान कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर के लिस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर्ट सकते है.
Q. कृषक साथी योजना हेतु आवेदन फॉर्म?
Ans. किसान राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन फॉर्म को अपने गाव के ई मित्र से या अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर के प्राप्त कर सकते है.
Q. राजस्थान में किसान कि मृत्यु हो जाने पर कितना पैसा मिलता है?
Ans. राजस्थान मृतक किसान योजना के तहत अगर किसान की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो मृतक किसान के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है.
Q. कृषक साथी योजना का बजट कितना है?
Ans. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा योजना का 2 हजार करोड़ रूपये का बजट रखा गया था जिसे अभी राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट के दोरान Krshak Sathi Yojana का बजट 2 हजार करोड़ दे बढ़ाकर के 5 हजार करोड़ रूपये कर दिया गया है
प्रशन:- कृषक साथी योजना के अंतर्गत किसान विकलांग होने पर कितनी सहायता मिलेगी?
Ans:- अगर किसान का 1 अंग विकलांग हो जाएं (जैसे: एक हाथ, एक पैर, एक आंख या टखना यानि एंकल ) तो किसानो को 5 हजार से 50 रूपये तक कि आर्थिक सहायता दी जाती है.
प्रशन:- क्या कृषि साथी योजना का लाभ महिलाओ को मिलेगा?
Ans:- जी हाँ, राजस्थान कृषक साथी योजना का लाभ महिला किसान और पुरुष किसान दोनों को दिया जाता है.
प्रशन:- किसान कि मृत्यु पर बिमा मिलने वाली योजना कोनसी है?
Ans:- कृषक साथी योजना.
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