Unmarried Pansion Yojana: कुवांरो को सरकार देगी हर महीने 5000 रुपए की पेंशन, यहाँ करें आवेदन

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Unmarried Pansion Yojana Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अविवाहित महिला और पुरुषों के लिए नई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है जिसका नाम है हरियाणा अविवाहित योजना. इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले सभी अविवाहित महिला और पुरुषों को अपना जीवन यापन करने के लिए हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है. इस योजना में 3000 रुपए तक की पेंशन मिलने की सम्भावना है. आपको इस लेख में हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना फॉर्म और अविवाहित पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन से जुडी जानकारी को दिया गया है.

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Unmarried Pansion Yojana

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Unmarried Pansion Yojana: कुवांरो को सरकार देगी हर महीने 5000 रुपए की पेंशन, यहाँ करें आवेदन

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य के कुवारें नागरिकों के लिए बड़ी योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है. जिसके अनुसार अब कुवांरो को हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत हर महीने 3000 से 5000 रुपए तक की पह्सना राशी दी जाएगी. इस योजना के तहत अविवाहित महिला और पुरुष दोनों को लाभ प्रदान किया जाएगा.

अविवाहित पेंशन योजना हरियाणा के तहत राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष के बिच में है और उन्होंने किसी कारण से विवाह नही किया है. उन्हें अपना आगे का जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा हर महीने पेंशन दी जाएगी. इसी के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कहा गया है की एक महीने के अंदर अंदर राशी की घोषणा करके लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू कर दिया जाएगा.

Unmarried Pansion Yojana Haryana | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिक, विकलांग और विधवा महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता राशी प्रदान करने के उदेश्य से विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है जिसमे अब सरकार ने राज्य के अविवाहित महिला और पुरुषों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की घोषणा करते हुए हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना लांच की गई है.

जिसमे हरियाणा सरकार द्वारा Unmarried Pansion Yojana Haryana का लाभ राज्य के 1 लाख 25 हजार से अधिक नागरिको को प्रदान किया जाएगा. जिसमे योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशी को हर महीने लाभार्थियों के बैंक खातो में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ताकि बिना किसी आर्थिक समस्या के अविवाहित लोग अपना जीवन व्यतीत कर सके.

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम Haryana Unmarried Pension Yojana
घोषणा की गई   मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थी   राज्य के अविवाहित नागरिक
उद्देश्य   हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान करना
राज्य   हरियाणा
साल   2023
पेंशन राशी 3000 से 5000 रुपए तक (फ़िलहाल सरकार द्वारा निर्धारित नही की गई है)
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन  
आधिकारिक वेबसाइट   pension.socialjusticehry.gov.in/

Haryana Unmarried Pension Yojana का उदेश्य

हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य राज्य के सभी कुवारें महिला और पुरुषों को किसी भी समस्या के बिना पर अपना जीवन यापन करने के लिए हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है. जिसमे राज्य के 45 वर्ष से 60 वर्ष के बिच की आयु सीमा वाले सभी कुवारें महिला और पुरुषों को पेंशन दी जाएगी.

सरकार द्वारा अभी Haryana Unmarried Pension Yojana को शुरू करते हुए आयु सीमा की जानकारी दी है लेकिन अभी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पेंशन राशी कितनी दी जाएगी. यह अभी निर्धारित नही की गई है लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा एक महीने के अंदर अंदर लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करके लाभ प्रदान करने की घोषणा की गई है और विभाग को जल्द से जल्द आगे की प्रिकिर्या शुरू करने के आदेश दिए गए है.

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Unmarried Pension Yojana: अविवाहितों को कितनी पेंशन मिलेगी ?

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा, की राज्य में बुढ़ापा पेंशन योजना के लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है. इसी क्रम में अविवाहित पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी इतनी ही पेंशन दी जा सकती है लेकिन अभी तक पूरी तरह से पेंशन राशी की घोषणा नही की है. इसके साथ ही सरकार ने कहा की एक महीने के अंदर अंदर पेंशन राशी का ऐलान करके लाभार्थियों को लाभ दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा.

हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की विशेषताएं | Unmarried Pansion

  • सरकार ने राज्य के अविवाहित महिला और पुरुषों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की घोषणा करते हुए हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना लांच की गई है.
  • हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राज्य के कुवारें नागरिकों के लिए बड़ी योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है.
  • सीएम द्वारा कहा गया है की राज्य में बुढ़ापा पेंशन योजना के लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है. इसी क्रम में अविवाहित पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी इतनी ही पेंशन दी जा सकती है.
  • अविवाहित पेंशन योजना की घोषणा के साथ सरकार ने कहा की एक महीने के अंदर अंदर पेंशन राशी का ऐलान करके लाभार्थियों को लाभ दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा.

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Unmarried Pension Yojana Haryana के लाभ और फायदे

  • हरियाणा के सभी अविवाहित पुरुष और महिलाओं को अविवाहित पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1.25 लाख लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा.
  • सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन की तरह ही अविवाहित पेंशन के लाभार्थियों को हर महीने 3000 रुपए तक की पेंशन दी जा सकती है.
  • राज्य के 45 वर्ष से 60 वर्ष के बिच की आयु सीमा वाले सभी कुवारें महिला और पुरुषों को पेंशन दी जाएगी.
  • सरकार द्वारा एक महीने के अंदर अंदर पेंशन राशी का ऐलान करके लाभार्थियों को लाभ दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा.
  • Unmarried Pension Yojana के शुरू होने से अब अविवाहितों को अपना जीवन यापन करने में वित्तीय समस्याओं का सामना नही करना पड़ेगा.
  • योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातो में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

Required Eligibility For Unmarried Pension Scheme

  • आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
  • अविवाहित पुरुष और महिला दोनों इस योजना के लिए पात्र होंगे.
  • आवेदक की आयु 45 से 60 वर्ष के बिच में होनी चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए.
  • आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए. साथ में बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो.
  • इन सभी पात्रता को पूरा करने वाले नागरिको को अविवाहित पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.

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Haryana Unmarried Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता की पासबुक
  • ईमेल आयडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र

हरियाणा अविवाहित पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रिकिर्या | Unmarried Pansion Yojana Apply Online

  • आवेदक को सबसे पहले हरियाणा सामाजिक कल्याण विभाग कि अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
  • वेबसाइट के होम पेज में Welfare Schemes के सेक्शन में जाकर के Download Form पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको यहाँ से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना फॉर्म PDF Download कर लेना है.
  • यहाँ से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है.
  • अब आपको फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी का विवरण सही से भरना है.
  • जैसे नाम, माता-पिता का नाम, पता, आधार सख्या, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आयु, जेंडर, बैंक खाता विवरण दर्ज करें.
  • अब आपको उपर लेख में दिए गए आवश्यक डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ में अटेच कर लेना है.ल
  • इसके बाद आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट को योजना से समन्धित विभाग के कार्यालय में जमा करा देना है.
  • फॉर्म जमा करवाने के बाद विभाग से समन्धित अधिकारी आपके फॉर्म की जाँच करेगा.
  • जिसमे आपके पात्र होने पर आपका नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा.
  • इस प्रकार से आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.

हरियाणा अविवाहित पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रिकिर्या

  • सबसे पहले आवेदक को आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ में अपने नजदीकी अंत्योदय भवन/नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाना है.
  • यहाँ पर आपको सीएसी संचालक को हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए बोलना है.
  • इसके बाद अधिकारी द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट किया जाएगा.
  • इसके बाद आपसे फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करने के लिए मांगे जाएंगे और साथ ही आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए शुल्क भी देना होगा.
  • आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको रसीद दे दी जाएगी.
  • इस प्रकार से आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते है.

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Unmarried Pension Yojana List: हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना लिस्ट कैसे देखें

  • हरयाणा अविवाहित पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग कि अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • आपको वेबसाइट के मुख्य पेज में ” आधार/पैंशन आई.डी./खाता संख्या से पैंशन विवरण देखें ” लिखा दिखाई देगा. इसके निचे आपको ” लाभपात्रों की सूची देखें / View List of Beneficiaries ” के लिंक पर क्लिक करना है.
  • अब आपको अविवाहित पेंशन सूचि हरियाणा में अपना नाम देखने के लिए मांगी गई आवश्यक जानकारी देनी है. जिसमे सबसे पहले आपको अपने जिला का नाम सिलेक्ट करना है.
  • इसके बाद आपके क्षेत्र का प्रकार सिलेक्ट करना है यानि आप ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से है दोनों में से एक क्षेत्र सिल्केट कर लेना है.
  • इसके बाद आपको अपनी ग्रामीण सिल्केट करने पर खण्ड का नाम और शहरी लिस्ट के लिए नगरपालिका का नाम सिल्केट करना है.
  • अपने गाव का नाम चुनें, जिसमे आप रहते है.
  • आपको पेंशन के नाम में ” अविवाहित पेंशन योजना ” का नाम सिल्केट कर लेना है. आगे आप अविवाहित पेंशन लिस्ट में अपनी आयडी, नाम या बैंक खाते का सख्या देखना चाहते है एक क्रम का चयन करना है.
  • इसके बाद आपको निचे दिया गया केप्चा कोड भरके ” लाभपात्रों की सूची देखें / View Beneficiary List ” के बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने आगे का नया पेज ओपन हो जाएगा.
  • इस पेज में आपके सामने रियाणा अविवाहित पेंशन योजना लिस्ट आ जाएगी. यहाँ से आप अपना नाम रियाणा अविवाहित पेंशन योजना लिस्ट में चेक कर सकते है.

Unmarried Pension Yojana Form PDF Download | अविवाहित पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड PDF

  • सबसे पहले हरियाणा सामाजिक कल्याण विभाग कि अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
  • वेबसाइट के होम पेज में Welfare Schemes के सेक्शन में जाकर के Download Form पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको यहाँ से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना फॉर्म PDF Download पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने फॉर्म की पीडीऍफ़ फाइल खुलकर के सामने आ जाएगी.
  • यहाँ आप आसानी से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना फॉर्म PDF Download कर लेना है.

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FAQ’s – Unmarried Pansion Yojana Haryana Registration

Q:- अविवाहित पेंशन योजना कहां शुरू की गई है ?

Ans:- हरियाणा में.

Q:- अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई ?

Ans:- 6 जुलाई 2023, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 6 जुलाई को हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू की गई थी.

Q:- कुवारों के लिए पेंशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है ?

Ans:- हरियाणा में कुवारों के लिए सरकार द्वारा अविवाहित पेंशन योजना शुरू की गई है.

Q:- अविवाहित पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलेगी ?

Ans:- हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कहा गया है, की राज्य में बुढ़ापा पेंशन योजना के लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है. इसी क्रम में अविवाहित पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी इतनी ही पेंशन दी जा सकती है.

Q:- अविवाहित पेंशन योजना के लिए कितनी उम्र चाहिए ?

Ans:- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदक की आयु 45 से 60 वर्ष के बिच में होनी चाहिए.

Q:- अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

Ans:- हरियाणा के नागरिक अविवाहित पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सामाजिक कल्याण विभाग कि अधिकारिक वेबसाइट द्वारा स्वय या नजदीकी अंत्योदय भवन/नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाकर के आवेदन कर सकते है.

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