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Kamdhenu Bima Yojana Rajasthan:- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट 2023-24 पेश करते हुए दुधारू पशु की मौत पर पशुपालक को 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से कामधेनु योजना राजस्थान को शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना के अंतर्गत लंपी वायरस के प्रकोप जिन पशुपालकों के दुधारू पशुओं की मृत्यु हो गई थी उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रति पशु 40,000 रुपए का मुवावजा दिया जाता है. आपको इस आर्टिकल में पशुओँ की मौत पर 40,000 का मुवावजा दे रही राजस्थान सरकार, कैसे और किसे मिलेगा जाने से जुडी जानकारी को दिया गया है.
Kamdhenu Bima Yojana: पशु की मौत पर 40,000 का मुवावजा देगी सरकार
राजस्थान सरकार राज्य के पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू कर रही है जिसमे राजस्थान में लंपी वायरस की चपेट में आने से बहुत से पशुओं की मौतों हुए है जिसके कारण से पशुपालकों को प्रति पशु की मौत पर 40,000 रुपए का मुवावजा देने के उदेश्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कामधेनु योजना राजस्थान को शुरू करने का निर्णय लिया गया है.
जिससे राजस्थान सरकर द्वारा कामधेनु बिना योजना राजस्थान के अंतर्गत ऐसे पशुपालक जिनके दुधारू पशुओं कि मौत हो गई है. उन पशुपालक या किसान को इस योजना के तहत अधिकतम दो पशुओं की मौत पर 40-40 हजार रुपए के हिसाब से 80,000 रूपये का मुवावजा दिया जाता है. लेकिन किसानो को पशु बिमा क्लेम प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा.
मुख्यमंत्री कामधेनु बिमा योजना में मिलेंगे पशु की मौत पर 40,000 रुपए
राजस्थान में लंपी वायरस की चपेट में आने से बहुत से दुधारू पशुओ की मौते हुयी है जिसके कारण से कुछ पशुपालकों के पास तो बिलकुल भी पशु जीवित नही रहे है. और पशु ही जिसमे खासकर गाय, भैंस और बैल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है. क्योकि पशु सिर्फ खेत में बुआई करने के अलावा दूध देकर के अच्छी खासी कमाई का जरिया भी है. क्योकि कुछ लोग गयों का दूध बेचकर के अपना घर चलाते है.
जिसमे ऐसे पशुपालक जिनके पास दुधारू पशु थे और उन पशुओ की लंपी वायरस के कारण से मृत्यु हो गई है. उन पशुओं की मौत होने जाने पर राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बिमा योजना (Kamdhenu Bima Yojana) के तहत 40,000 रुपए की मुवावजा राशी दी जाती है. कोई भी राज्य का मूल निवासी किसान या पशुपालक अपने दो पशुओं की मौत होने पर योजना के तहत बिमा राशी को प्राप्त कर सकता है.
पशु की मौत पर मुवावजा के बारे में जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कामधेनु बिमा योजना |
राज्य का नाम | राजस्थान |
इनके द्वारा शुरू | सीएम अशोक गहलोत द्वारा |
कब शुरू की गई | बजट 2023-24 पेश करने के दौरान |
उदेश्य | पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुवावजा राशी | 40,000 रुपए |
लाभार्थी | राज्य के किसान और पशुपालक |
योजना का बजट | 750 करोड़ रुपए |
समन्धित विभाग | पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार |
कामधेनु पशु बिमा योजना फॉर्म | Kamdhenu Bima Yojana Form Download |
अधिकारिक वेबसाइट | animalhusbandry.rajasthan.gov.in |
Update | 2023 |
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दो दुधारू पशुओं की मौत पर मिलेगा 40-40 हजार का मुवावजा
वर्तमान केन्द्रीय पशु बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 50 हजार पशुओं के बीमा की सीमा होने के कारण दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु पर पशुपालकों को कोई सहायता नहीं मिल पाती है. इसके दृष्टिगत अब आगामी वर्ष से प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिए Universal Coverage करते हुए प्रत्येक परिवार हेतु 2-2 दुधारू पशुओं का 40 हजार रुपये प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई है.
जिसमे राजस्थान कामधेनु बिमा योजना के कार्यान्वयन हेतु 750 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय किया जायेगा तथा इससे 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे. जिसमे ऐसे पशुपालक या किसान जिनके अधिकतम दो पशुओं की मौत हो गई है. तो वो पशुपालक अपने दोनों दुधारू पशुओं की मौत पर कामधेनु बिमा योजना के तहत आवेदन करके 40-40 हजार का मुवावजा राशी प्राप्त कर सकते है.
पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए पशु मित्र योजना होगी शुरू
पशुपालकों को डोर टू डोर पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधायें यथा-टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं को नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध करवाने के उददेश्य से पशु मित्र योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित है. इस हेतु 5 हजार युवा पशुधन सहायकों/पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जायेगा. जिसमे इस पर 20 करोड़ रुपये की राशी खर्च की जाएगी.
इसके साथ ही पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 138 दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं. अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए समस्त प्रकार के टेस्टस तथा FMD. ब्रुसेला (Brucella) एवं PPR इत्यादि टीकाकरण भी निःशुल्क करवाना प्रस्तावित है. साथ ही, सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों पर लाये जाने वाले पशुओं के सम्बन्ध में लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है.
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मुख्यमंत्री कामधेनु बिमा योजना की शर्ते | Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बिमा योजना को शुरू करने के साथ आवेदनकर्ता के लिए पात्रता मापदंड बनाये गए है इन शर्तो को पूरा करने वाले नागरिक योजना का लाभ उठा सकते है जो इस प्रकार से है –
- आवेदनकर्ता राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ किसान और पशुपालक पात्र होंगे.
- योजना के तहत सिर्फ दुधारू पशु की मौत पर ही बिमा दिया जाएगा.
- आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- किसान का बैंक खाता होना चाहिए साथ में बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है.
Kamdhenu Bima Yojana के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
मुख्यमंत्री कामधेनु बिना योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय आपके पास योजना से समन्धित सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट होने चाहिए. जिनसे आप आसानी से योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते है आवश्यक कागजात इस प्रकार से है –
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पशु बीमा के कागजात
- राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- कामधेनु बिमा योजना आवेदन पत्र
कामधेनु बिमा योजना में मुवावजा के लिए आवेदन प्रिकिर्या
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बिमा योजना को बजट 2023-24 पेश करते हुए घोषणा की है. योजना के लिए आवेदन की प्रिकिर्या ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे रहेगी. इसके बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई भी जानकारी को सार्वजनिक नही किया गया है. जैसे ही सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बिमा योजना के लिए आवेदन प्रिकिर्या शुरू कि जाती है.
या मुख्यमंत्री कामधेनु बिमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट व दिशानिर्देश जारी किये जाते है. तो आपको सबसे पहले इस आर्टिकल को दोबारा से अपडेट करके सबसे पहले जानकारी को दिया गया है. जिसक लिए आप हमारी वेबसाइट Betteridea.in को बुकमार्क करके रख ले. ताकि जैसे ही आर्टिकल को अपडेट किया जाएगा. तो आपको सबसे पहले जानकारी इसी पोस्ट के माध्यम से दी जाएगी.
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FAQ- कामधेनु बिमा योजना Rajasthan के बारे में पूछे जाने वाले प्रशन
प्रशन – पशुओं की मौत पर कितना मुवावजा मिल रहा है ?
Ans – पशुओं की मौत होने जाने पर राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बिमा योजना के तहत 40,000 रुपए की मुवावजा राशी दी जाती है.
प्रशन – कितने पशुओं की मौत पर मुवावजा मिलता है ?
Ans – ऐसे पशुपालक या किसान जिनके अधिकतम दो पशुओं की मौत हो गई है. तो वो पशुपालक अपने दोनों दुधारू पशुओं की मौत पर कामधेनु बिमा योजना के तहत आवेदन करके 40-40 हजार का मुवावजा राशी प्राप्त कर सकते है.
प्रशन – पशु मुवावजा योजना राजस्थान ?
Ans – राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट 2023-24 पेश करते हुए दुधारू पशु की मौत पर पशुपालक को 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से पशु मुवावजा योजना राजस्थान को शुरू करने की घोषणा की है.
प्रशन – पशु मुवावजा कितना कब मिलेगा ?
Ans- किसानो और पशुपालको को अपने दो दुधारू पशुओँ की मौत हो जाने पर प्रति पशु 40,000 रुपए के हिसाब से दो पशुओं पर 80,000 रुपए का मुवावजा राशी दी जाती है. जो किसान को आवेदन करने पर मिलती है.
प्रशन – कामधेनु बिमा योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या है ?
Ans – मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से मुआवजा पाने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पशु बीमा के कागजात,राशन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज होने चाहिए.
दोस्तों आपको इस आर्टिकल में Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana Online Form, कामधेनु योजना राजस्थान, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, कामधेनु योजना आवेदन पत्र, Kamdhenu Bima Yojana Form PDF, कामधेनु योजना राजस्थान, Pashu Mrityu Par Muavja Rajasthan, कामधेनु योजना फॉर्म PDF, पशुओँ की मौत पर 40,000 का मुवावजा दे रही राजस्थान सरकार, पशु की मौत पर मुआवजा राजस्थान, पशु की मौत पर मुआवजा 2023, पशुओं के मृत्यु पर मुआवजा से जुडी जानकारी को दिया गया है. आर्टिकल में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस पोस्ट को आगे अपने दोस्तों में शेयर करें.