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बिहार विवाह सहायता योजना

बिहार विवाह सहायता योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत पंजीकृत श्रमिकों को उनकी दो वयस्क पुत्रियों के विवाह या स्वयं महिला श्रमिक के विवाह के लिए ₹50,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और श्रमिक परिवारों की आर्थिक मदद के लिए बनाई गई है ताकि बेटियों के विवाह के समय आने वाला आर्थिक बोझ कम किया जा सके। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार में पंजीकृत हैं और नियमित रूप से अंशदान जमा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत दूसरी शादी करने वाले श्रमिक या श्रमिकाएँ पात्र नहीं हैं, यानी यह सहायता केवल पहली शादी के लिए ही दी जाती है।

बिहार विवाह सहायता योजना के लाभ के तहत पंजीकृत श्रमिकों को एकमुश्त ₹50,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह राशि शादी के खर्चों में बड़ी राहत देती है और बेटियों के विवाह के समय परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।

पात्रता (Eligibility) के लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है, साथ ही वह श्रम संसाधन विभाग में पंजीकृत पुरुष या महिला श्रमिक होना चाहिए। केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों के विवाह पर यह सहायता मिलती है और यदि श्रमिक स्वयं महिला है तो उसे अपनी पहली शादी के लिए यह लाभ मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेजों में श्रमिक पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, विवाह प्रमाण पत्र या विवाह का निमंत्रण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, तथा दूल्हा-दुल्हन दोनों की फोटो लगानी होती है। सभी दस्तावेज सही और मान्य होने चाहिए ताकि आवेदन स्वीकृत हो सके।

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply) ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार श्रम संसाधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट  https://bocwscheme.bihar.gov.in/ पर जाकर “श्रमिक सहायता योजनाएँ” सेक्शन में “विवाह सहायता योजना” चुनें और आवश्यक विवरण भरें। दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी श्रम कार्यालय में जाकर फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। सत्यापन के बाद योग्य आवेदक के खाते में ₹50,000 की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेज दी जाती है।

Offline Bihar Vivah Sahayta Yojana Apply

  • सबसे पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करे |
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड व प्रिंट करे 
  • अब आवेदन फॉर्म भरकर सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाए |
  • और इसके बाद इस आवेदन फॉर्म को CSC के माध्यम से Online करवाए या लेबर कार्यालय में जमा करवाए 
  • इस तरह से आप ऑफलाइन सरल तरीके से आवेदन कर सकते है |

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