प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म PDF Download | PM Suraksha Bima Yojana Form PDF Download In Hindi

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PM Suraksha Bima Yojana Form PDF Download In Hindi:- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है. यह एक साल का कवर होगा, जो साल-दर-साल नवीकरणीय होगा. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर, एक आंख व हाथ या पेर काटने पर 2 लाख और घायल होने की स्थिति में 1 लाख रुपए का बिमा क्लेम मिलता है आपको इस लेख में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म PDF और रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम कैसे करे से जुडी जानकारी को दिया गया है.

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PM Suraksha Bima Yojana Form PDF Download In Hindi

Table of Contents

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म PDF Download | PMSBY Form PDF

पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है. यह एक साल का कवर होगा, जो साल-दर-साल नवीकरणीय होगा. यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद पेश करने की इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों/डाकघरों के साथ गठजोड़ करेंगी. भाग लेने वाले बैंक/डाकघर अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को शामिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म Online | PMSBY Form PDF Hindi

कवरेज का दायरा: भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों में 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक शामिल होने के हकदार होंगे. किसी व्यक्ति के एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघर में एकाधिक बैंक/डाकघर खाते होने की स्थिति में, व्यक्ति केवल एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा. आधार बैंक/डाकघर खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा.

PMSBY Form: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन का तरीका/अवधि

नामांकन का तरीका/अवधि: कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर नामित बैंक/डाकघर खाते से ऑटो-
डेबिट द्वारा शामिल होने/भुगतान करने का विकल्प होना आवश्यक होगा. प्रत्येक वर्ष 31 मई तक दिया जाता है. पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर बाद में शामिल होना संभव होगा. हालाँकि, आवेदक नामांकन/ऑटो-डेबिट के लिए अनिश्चितकालीन/लंबा विकल्प दे सकते हैं.

जो पिछले अनुभव के आधार पर संशोधित शर्तों के साथ योजना को जारी रखने के अधीन है. जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वे उपरोक्त पद्धति के माध्यम से भविष्य के वर्षों में योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं. साल-दर-साल पात्र श्रेणी में नए प्रवेशकर्ता या वर्तमान में पात्र व्यक्ति जो पहले शामिल नहीं हुए थे, योजना जारी रहने के दौरान भविष्य के वर्षों में शामिल हो सकेंगे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना संक्षिप्त विवरण 2023

योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
इनके द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
लॉन्च की तारीक वर्ष 2015
लाभार्थी देश के गरीब लोग
उद्देश्य दुर्घटना बीमा
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म PDF PMSBY Form PDF Hindi
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम फॉर्म PDF PMSBY Claim Form PDF
आवेदन प्रिकिर्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों
राज्यवार टोल फ्री नंबर लिंक https://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800-180-1111 / 1800-110-001
आधिकारिक वेबसाइट https://jansuraksha.gov.in/
योजना दिशानिर्देश Scheme Guidelines
Update 2023

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितना प्रीमियम जमा करना होगा ?

प्रीमियम राशी: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में व्यक्ति को हर साल 12 रुपए का प्रीमियम जमा करवाना होगा. योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से प्रीमियम काट लिया जाएगा. हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है, कवर बैंक/ डाकघर द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा. वार्षिक दावों के अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी.

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पात्रता की शर्ते | PMSBY Form PDF Hindi

Eligibility conditions in Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: भाग लेने वाले बैंकों/डाकघर के व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के करीब की आयु) के बीच है, जो उपरोक्त पद्धति के अनुसार ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, योजना में नामांकित होंना चाहिए.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मास्टर पॉलिसी धारक

Master Policy Holder in Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana:- भाग लेने वाले बैंक/डाकघर भाग लेने वाले ग्राहकों की ओर से मास्टर पॉलिसी धारक होंगे. भाग लेने वाले बैंकों के परामर्श से संबंधित सामान्य बीमा कंपनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है.

दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति | PM Suraksha Bima Yojana Form PDF

सदस्य का दुर्घटना कवर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी पर तदनुसार समाप्त / प्रतिबंधित किया जाएगा.-

  • 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर (जन्म दिवस के करीब की उम्र).
  • बैंक में खाता बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी.
  • यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इन स्थिति में नही मिलेगा बिमा क्लेम

सदस्य के लिए दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर समाप्त हो जाएगा और इसके तहत कोई लाभ देय नहीं होगा:

  • 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर (जन्म दिवस के करीब की उम्र).
  • बैंक में खाता बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी.
  • यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर केवल एक बैंक खाते तक ही सीमित होगा और डुप्लिकेट बीमा (बीमाओं) के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा.
  • यदि किसी तकनीकी कारण से बीमा कवर समाप्त हो जाता है जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दे के कारण, इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर, निर्धारित शर्तों के अधीन बहाल किया जा सकता है. इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर की बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी.
  • सहभागी बैंक उसी महीने में प्रीमियम राशि काट लेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा, अधिमानतः हर साल मई में, और उस महीने में ही बीमा कंपनी को देय राशि भेज दी जाएगी.

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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Administration:

  • योजना, उपरोक्त के अधीन, बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार प्रशासित की जाएगी. डेटा प्रवाह प्रक्रिया और डेटा प्रोफार्मा अलग से प्रदान किया जाएगा.
  • ‘ऑटो-डेबिट’ प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर खाताधारकों से उचित वार्षिक प्रीमियम वसूल करना भाग लेने वाले बैंक/डाकघर की जिम्मेदारी होगी.
  • निर्धारित प्रोफार्मा में नामांकन फॉर्म/ऑटो-डेबिट प्राधिकरण भाग लेने वाले बैंक/डाकघर द्वारा प्राप्त और रखा जाएगा. दावे के मामले में, बीमा कंपनी इसे जमा करने की मांग कर सकती है. बीमा कंपनी किसी भी समय इन दस्तावेजों को मंगाने का अधिकार सुरक्षित रखती है.
  • पावती पर्ची को बीमा की पावती पर्ची-सह-प्रमाण पत्र में बनाया जा सकता है.
  • यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हुई तो योजना को भविष्य की नई नवीनीकरण तिथि शुरू होने से पहले बंद किया जा सकता है.

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana Appropriation of Premium

  • बीमा कंपनी को देय बीमा प्रीमियम: रु. 20/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य.
  • बीमाकर्ता द्वारा व्यवसाय संवाददाताओं, एजेंटों आदि को देय कमीशन प्रति सदस्य 1 रुपया (केवल नए नामांकन के लिए).
  • बीमाकर्ता द्वारा सहभागी बैंक को देय प्रशासनिक व्यय: प्रति सदस्य प्रति वर्ष 1 रुपया होगा.
  • नोट: किसी खाताधारक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वैच्छिक नामांकन के मामले में बचाए गए आइटम 2 में निर्दिष्ट अनुसार व्यवसाय संवाददाताओं, एजेंटों आदि को देय कमीशन की राशि को तदनुसार कम करके ग्राहक को लाभ के रूप में पारित किया जाएगा.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फ़ायदे | PMSBY Form PDF Hindi Benefit

  • मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे.
  • दोनों आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की क्षति या एक आंख की दृष्टि की क्षति और हाथ या पैर के उपयोग की क्षति – ग्राहक को 2 लाख रुपये मिलेंगे.
  • एक आंख की दृष्टि की कुल और अप्राप्य क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग की क्षति ग्राहक को 1 लाख रुपये मिलेंगे.
  • कवरेज अवधि: कवर 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए होगा, हालांकि, ऐसे मामलों में जहां 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होता है, कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा.
  • रु.12/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष. योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा.
  • एक दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता कवर की पेशकश करती है.

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पीएम सुरक्षा बिमा योजना में नामांकन की अवधि और तरीका क्या है ?

यह कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा. नामांकन के समय, ग्राहक को अगले निर्देश तक, अगले निर्देश तक, निर्दिष्ट व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा शामिल होने/भुगतान करने के लिए निर्धारित फॉर्म पर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा, रु. 20/- (बीस रुपये) की राशि केवल) प्रति वर्ष, या समय-समय पर तय की गई कोई भी राशि, जिसे योजना के तहत कवरेज के नवीनीकरण के लिए संशोधित होने पर तुरंत सूचित किया जा सकता है. इस तिथि के बाद विलंबित नामांकन/नवीनीकरण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर संभव होगा.

PMSBY In Hindi: क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति पुन शामिल हो सकते हैं?

जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वे निर्धारित शर्तों के अधीन, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य के वर्षों में योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं. हालाँकि, जोखिम कवर ग्राहक के खाते से प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता | PM Suraksha Bima Yojana Form PDF

भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) के बीच है, जो उपरोक्त तौर-तरीके के अनुसार ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • कोई भी अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन पीएमएसबीवाई खाता खोल सकता है.
  • आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन कर सकता है और डैशबोर्ड पर पीएमएसबीवाई खोज सकता है.
  • ग्राहक को कुछ बुनियादी और नॉमिनी विवरण भरने होंगे.
  • ग्राहक को खाते से प्रीमियम के ऑटो डेबिट की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा.

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  • पीएमएसबीवाई ऑफ़लाइन में नामांकन करने के लिए, कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर जा सकता है जहां उसका बचत खाता है या उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जा सकते हैं.
  • उस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार सभी विवरण भर सकते हैं और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न बैंक में जमा कर सकते हैं.
  • एक बार इसे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद ग्राहक को एक पावती पर्ची सह बीमा प्रमाण पत्र मिल जाएगा.

FAQ’s-PM Suraksha Bima Yojana Form PDF Download In Hindi

Q:- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम का भुगतान कैसे होगा ?

Ans:- नामांकन के समय ग्राहक द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, प्रीमियम खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से एक किस्त में काटा जाएगा.

Q:- योजना की पेशकश/प्रबंधन कौन करेगा ?

Ans:- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाती है, जो भाग लेने वाले बैंकों के सहयोग से समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ उत्पाद पेश करने की इच्छुक हैं. भाग लेने वाले बैंक अपने खाताधारकों/ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी सामान्य बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं.

Q:- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कौन पात्र होगा ?

Ans:- भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत (एकल या संयुक्त) खाताधारक इसमें शामिल होने के हकदार हैं. किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों/डाकघरों में एकाधिक खाते होने की स्थिति में, व्यक्ति केवल एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र है.

Q:- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्लेम कैसे मिलेगा ?

Ans:- दिवयांगता दावा बैंक खाता धारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा. मृत्यु दावों को नामिती/कानूनी वारिस(सो) के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा.

Q:- नामांकन फॉर्म देने वाले बैंक खाता धारक की मृत्यु के समय में बीमा लाभ का दावा कौन कर सकता है?

Ans:- योजना में नामांकित खाताधारक की मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति/नियुक्त व्यक्ति द्वारा नामांकन फॉर्म के अनुसार या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा दाखिल किया जा सकता है, अगर ग्राहक बैंक खाता धारक द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया है.

Q:- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आत्महत्या करने पर क्लेम मिलेगा ?

Ans:- जिन नहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत खाताधारक को आत्महत्या करने की स्थिति में बिमा क्लेम देने का प्रावधान नही है.

Q:- क्या पुलिस को दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना और एफ़.आई.आर. करना पॉलिसी के तहत लाभों का दावा करने के लिए आवश्यक है ?

Ans:- सड़क, रेल और इसी तरह की वाहन दुर्घटनाओं, डूबने, किसी भी अपराध में मृत्यु आदि जैसी घटनाओं के मामले में दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए. सर्पदंश, पेड़ से गिरने आदि जैसी घटनाओं के मामले में तत्काल अस्पताल के रिकॉर्ड द्वारा कारण का सहमत होना चाहिए.

Q:- अगर बीमित व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या कानूनी वारिसों को बीमा का लाभ मिलेगा ?

Ans:- पी.एम.एस.बी.वाई. दुर्घटना के कारण होने वाले दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई मौतों को शामिल करता है.

Q:- प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाएगा ?

Ans:- खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम की कटौती नामांकन पर दी जाने वाली सहमति के अनुसार, एक किश्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से की जाएगी. सदस्य योजना के लागू होने तक हर साल ऑटो-डेबिट के लिए एक बार का मैंडेट दे सकते हैं, जो योजना के अनुभव की समीक्षा पर आवश्यक समझे जाने पर पुन: अंशांकन के अधीन हो सकता है.

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Q:- क्या योजना छोड़ने वाले व्यक्ति फिर से जुड़ सकते हैं ?

Ans:- जो व्यक्ति किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वे भविष्य के वर्षों में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं, जो निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकते हैं.

Ans:- क्या पी.एम.एस.बी.वाई. भूकंप, बाढ़ और प्रकृति के अन्य आक्षेप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु / दिवयांगता को कवर करती है ?

Ans:- आत्महत्या/हत्या के कवरेज के बारे में क्या? दुर्घटनाओं की प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी मृत्यु/दिवयांगता (पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत परिभाषित) को भी पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत कवर किया जाता है. जबकि आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु को कवर नहीं किया जाता है, वहीं हत्या से होने वाली मृत्यु को कवर किया जाता है.

Q:- क्या संयुक्त बैंक खाते के सभी धारक उक्त खाते के माध्यम से योजना में शामिल हो सकते हैं ?

Ans:- संयुक्त खाते के मामले में, उक्त खाते के सभी धारक योजना में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि वे इसकी पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹12 की दर से प्रीमियम का भुगतान करते हों.

Q:- क्या एन.आर.आई. पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत कवरेज के लिए योग्य हैं ?

Ans:- भारत में स्थित किसी बैंक शाखा में पात्र बैंक खाता रखने वाला कोई भी एन.आर.आई. इस खाते के माध्यम से योजना से संबंधित नियमों और शर्तों को पूरा करने के अधीन पी.एम.एस.बी.वाई. कवर खरीदने के लिए पात्र है. हालांकि, यदि कोई दावा होता है, तो दावा लाभ का भुगतान लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को केवल भारतीय मुद्रा में किया जाएगा.

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