मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना Form PDF | Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Form PDF Download

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Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Form PDF Download: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना रखा गया है. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य राज्य की विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने पर शादी के खर्च के लिए आर्थिक सहायता राशी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत पात्रता पूरी करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलते है. आपको इस लेख में मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना Form PDF से जुडी जानकारी को दिया गया है.

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Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Form PDF Download

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना Form PDF

मध्य प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी और लाभकारी योजनाएं शुरू की जा रही है जिसमे प्रदेश की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु किसी कारण वश या दुर्घटना के कारण से कम उम्र में हो गई है और वो महिला अपना आगे का जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरी शादी करना चाहती है तो दूसरी शादी के लिए सरकार मदद करेगी.

ताकि महिलाओं को अपने आगे के जीवन में किसी भी तरह की समस्या और समाज में गलत नजरियें से ना देखा जाएं, इसी लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023 के अंतर्गत महिलाओं को दोबारा से अपना घर बसाने के लिए 2,00,000 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशी एक मुश्त दी जाएगी. जो सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी.

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Form PDF Download

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना एक महत्पूर्ण और आवश्यक योजना है. क्योकिं गरीब परिवारों की बेटियों की एक बार की शादी में ही माता-पिता को अनेक प्रकार की वित्तीय समस्यों का सामना करना पड़ता है इसी कारण सरकार जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है.

और वो दोबारा से कल्याणी विवाह करना चाहती है तो उन महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के तहत 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशी प्रदान करेगी. लेकिन एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बिच में होना आवश्यक है.

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के बारे में जानकारी

योजना का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना Form PDF
इनके द्वारा शुरू मध्य प्रदेश शासन द्वारा
उदेश्य कल्‍याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए उदेश्य से
लाभार्थी राज्य की विधवा महिलाएं
लाभ 2,00,000 लाख रुपए मिलेंगे
समन्धित विभाग सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग
हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916
आवेदन प्रिकिर्या ऑफलाइन
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना Form PDF Download Link
Official Website https://socialjustice.mp.gov.in/
Update 2023

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का उदेश्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कल्‍याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है. एमपी कल्‍याणी विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्‍साहन के लिए राशि रूपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) की प्रोत्‍साहन राशि दी जाएगी जो कल्‍याणी के बैंक खाते में जमा की जाएगी. एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के कलेक्‍टर / संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा.

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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ और विशेषताएं

  • सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना के तहत प्रोत्‍साहन के लिए राशि रूपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) की प्रोत्‍साहन राशि दी जाएगी.
  • योजना के तहत दी जाने वाले प्रोत्साहन राशी को सीधे कल्‍याणी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा.
  • प्रदेश शासन द्वारा कल्‍याणी विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है.
  • योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के कलेक्‍टर / संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा.
  • मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का संचालन सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जा रहा है.
  • राज्य में वो बेटियां जिनके पति की मृत्यु कम उम्र में होने के कारण से दूसरा विवाह करने के लिए इन्छुक है उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
  • योजना के तहत प्रोत्साहन राशी प्राप्त करके माता-पिता अपनी विधवा बेटियों दोबारा से घर बसा सकते है.
  • इस योजना को शुरू करने ने अब माता-पिता को अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता नही पड़ेगी.

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना पात्रता

  • कल्‍याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए.
  • महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बिच में होनी चाहिए.
  • महिला के परिवार में कोई व्यक्ति आयकरदाता नही होना चाहिए.
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
  • आवेदक महिला को पहले से पेंशन योजना का लाभ नही मिल रहा होना चाहिए.
  • महिला का बैंक खाता होना आवश्यक है साथ में महिला का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • राशन कार्ड आदि

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना Form PDF Download कैसे भरें

  • महिलाओ को सबसे पहले अपने जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा.
  • और यहाँ से महिलाओं को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना Form PDF प्राप्त करना होगा.
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से भरना होगा.
  • फॉर्म भरने के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि को फॉर्म के साथ में अटेच कर लेना है.
  • लास्ट में आपको भरा हुआ आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा, जहां से आवेदन पत्र प्राप्त किया था.
  • इस तरह से आप मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में लाभ उठाने के लिए आवेदन कर पाएंगे.

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें

आपको विभाग के ऑफिसर्स से इस मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना Form लेकर जरूरी जानकारियों को फॉर्म में भर कर इसके साथ ही जरूरी डाक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी इस आवेदन पत्र में अटैच करके फॉर्म को कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जमा करना होगा. इसके बाद सम्बंधित विभाग के द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी. जांच में आपका फार्म सही पाए जाने पर ही आपको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जा सकता है.

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FAQ’s- Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Form PDF

Q:- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना क्या है ?

Ans:- मध्य प्रदेश सरकार राज्य की ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बिच में है और उनके पति की मृत्यु गई है उन महिलाओं को विवाह के लिए प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय सहायता राशी प्रदान करने के उदेश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना शुरू की गई है.

Q:- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में कितनी प्रोत्साहन राशी मिलती है ?

Ans:- एमपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पात्रता पूरी करने वाली महिलाओं को विवाह के लिए 2,00,000 लाख रुपए की राशी दी जाती है.

Q:- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन कहां करें ?

Ans:- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के कलेक्‍टर / संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा.

Q:- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?

Ans:- एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बिच में होना आवश्यक है.

Q:- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना कौनसे राज्य में शुरू की गई है ?

Ans:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विधवा महिलाओं को विवाह के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना लांच की गई है.

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