मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF 2024 MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Form PDF

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MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बीपीएल और गरीब रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में अगर एक बेटी है तो ऐसे में बेटी के अभिभावकों को हर महीने वित्तीय सहायता राशी मुहैया करवाने के उदेश्य से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया गया है. इस योजना में बेटी का अगर विवाह होने या अभिभावक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही पेंशन मिलती है आपको इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़, दस्तावेज, नियम, लाभ, विशेषताएं, पेंशन राशी आदि से जुडी जानकारी को बताया गया है.

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Kanya Abhibhavak Pension Yojana Form

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF 2023

मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उदेश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है जिसमे हाल ही में एमपी के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा राज्य में बेटियों वाले परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की गई है. जिसमे ऐसे परिवार जिनके घर में बेटी है.

और बेटी का विवाह कर दिया है या बेटी के माता-पिता या अन्य अभिभावक की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो ऐसे में बेटियों के अभिभावको को सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश (Kanya Abhibhavak Pension Yojana) के तहत हर महीने 600 रुपए की पेंशन राशी दी जाएगी. योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Form PDF | कन्या पेंशन फॉर्म

दोस्तों सरकार द्वारा राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे परिवार जिनमे एक पुत्री है. और उस पुत्री का विवाह कर दिया है, साथ में परिवार के पास किसी भी तरह से आय का संसाधन नही है. उन परिवारों की बेटियों के अभिभावकों को हर महीने 600 रुपए कि पेंशन राशी दी जाएगी. इसके अलावा अगर बेटी के अभिभावक की आयु 60 वर्ष से अधिक है.

तो भी MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana के तहत सरकार उन्हें हर महीने पेंशन राशी प्रदान करेगी. योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार में सिर्फ एक पुत्री होनी चाहिए. पुत्र होने से इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा. क्योकि यह Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana सिर्फ एक लड़की के माता-पिता यानि अभिभावकों के लिए शुरू की गई है. अधिक पुत्री होने पर योजना के लिए पात्र नही होंगे.

कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश

योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2023
योजना का प्रकार मध्य प्रदेश
इनके द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
उदेश्य गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के नागरिक
पेंशन राशी 600 रुपए हर महीने
समन्धित विभाग सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश
आवेदन का तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF Kanya Abhibhavak Pension Yojana Form PDF
Update 2023

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उदेश्य

दोस्तों ऐसे बहुत से परिवार है जिनमे एक बेटी ही होती है और माता पिता द्वरा अपनी बेटी का विवाह करने के बाद उनकी देखभाल करने के लिए कोई नही रहता है. साथ में उनकी आयु भी बढ़ जाती है जिसके कारण से वो अब मेहनत मजदूरी नही कर पाते है और धीरे धीरे करके सभी आय के स्रोत समाप्त हो जाते है जिससे उन्हें अपना जीवन यापन करने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

इसी को ध्यान में रखते हुये सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया है इस योजना के तहत बेटियों के विवाह के बाद उनके अभिभावकों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करने के उदेश्य से हर महीने 600 रुपए की पेंशन दी जाएगी. लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार में कोई पुत्र नही होना चाहिए. तभी योजना के लिए अभिभावक को पात्र समझा जाएगा.

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Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लाभ और विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान जी द्वारा राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को हर महीने पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana को शुरू किया है.
  • योजना के तहत बेटी के माता-पिता यानि अभिभावकों को हर महीने 600 रुपए की पेंशन दी जाएगी.
  • योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशी को सीधे DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी.
  • जिन परिवार में सिर्फ एक बेटी है और अन्य को पुत्र नही है तो योजना के तहत आवेदन करके हर महीने वित्तीय सहायता राशी के रुप पेंशन प्राप्त कर सकते है.
  • अभिभावक को हर महीने पेंशन मिलने से वो अपंजी जरूरत के सामना को आसानी से खरीद पाएंगे.
  • एक बेटी का विवाह करने के बाद माता-पिता को बुढ़ापे में वित्तीय सहायता मिलने से वो अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएंगे.
  • योजना का संचालन राज्य के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा किया जा रहा है.
  • जिन परिवार में पुत्र नही है या पुत्र की मृत्यु हो गई है तो ऐसे में माता पिता योजना का लाभ ले सकते है.
  • योजना को शुरू करने से राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनेगे.

Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए आवश्यक पात्रता

  • Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी पात्र होंगे.
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की आयु 60 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है.
  • आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से निचे की श्रेणी का बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए.
  • अगर आवेदनकर्ता आयकर डाटा है तो उन्हें योजना का लाभ नही मिलेगा.
  • योजना के तहत अगर परिवार में पुत्र है तो उन्हें इस योजना का लाभ नही मिलेगा.
  • Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ लेने के लिए बेटियों के अभिभावक ही पात्र होंगे.
  • अगर बेटी का विवाह नही हुआ है तो योजना का पात्र नही माना जाएगा.
  • योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक का बैंक में खाता होना जरुरी है साथ में बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
  • इन सभी पात्रता और नियम को पूरा करने वाले अभिभावक Kanya Abhibhavak Pension Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मूल निवास का प्रमाण पत्र
  • दोनो दंपतियों का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • यदि महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF आदि डॉक्यूमेंट चाहिए.

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अगर आप मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लुए आवेदन करना चाहते है तो आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए निचे आसान से स्टेप दिए गए है जिनसे आप आसानी से योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते है.

  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा. जिसमे आपको तीन विकल्प दिए गए है जिसमे से आपको ” ई-डिस्ट्रिक सेवा ” के लिंक पर क्लिक करना है. इसके बाद आपके सामने आगे का न्यू पेज ओपन हो जायेगा.
  • जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई देगा.
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  • आपको आगे के न्यू पेज में “ विभाग वार ” को सिलेक्ट करना है इसके बाद आपको इसमें विभाग का नाम चुनना है जो आपको “ सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग ” का नाम चुनना है.
  • इसके बाद साइड में विभाग की योजनाओ की सूचि आ जाएगी. जिसमे से आपको ” मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ” के लिंक पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने आगे का न्यू पेज ओपन हो जाएगा.
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  • इस पेज में आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए फॉर्म पीडीऍफ़ और परिपत्र देखे के दो ओपसन दिए गए है. साथ में आपको कोनसे कार्यालय से आवेदन करने पर कितना शुल्क जमा करवाना होगा.
  • इसकी जानकारी को दिया गया है. इसमें आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF डाउनलोड करने के लिए फॉर्म देखे के लिंक पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपके सामने आगे का न्यू पेज ओपन हो जाएगा. जो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देगा.
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  • इस पेज में आपके सामने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुलेगा. जिसमे आपको पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरना है.

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का फॉर्म कैसे भरें

  • जैसे हितग्राही का आधार नम्बर
  • आवेदक दंपत्ति/ एकल व्यक्ति का परिवार समग्र कोड क्रमांक (वैकल्पिक)
  • आवेदक दम्पत्ति का प्रकार
  • दम्पत्ति का विवरण
  • नाम
  • पिता या पति का नाम
  • जन्मतिथि
  • उम्र(दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष भरें)
  • जाति वर्ग
  • समग्र सदस्य आई.डी(वैकल्पिक)
  • दूरभाष/ मोबाईल नंबर
  • पत्नी का नाम
  • पिता/पति का नाम
  • जन्मतिथि
  • उम्र (दम्पत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष भरें)
  • पत्नी का जाति वर्ग
  • समग्र सदस्य आई.डी (पत्नी)(वैकल्पिक)
  • दूरभाष/ मोबाईल नंबर
  • 3(II). एकल हितग्राही से संबंधित जानकारी
  • एकल हितग्राही का प्रकार
  • एकल हितग्राही का नाम
  • एकल हितग्राही के पिता/पति का नाम
  • एकल हितग्राही की जन्मतिथि (DD/MM/YYYY)
  • एकल हितग्राही की उम्र(न्यूनतम आयु 60 वर्ष भरें )
  • एकल हितग्राही का जाति वर्ग
  • एकल हितग्राही का समग्र सदस्य आई.डी(वैकल्पिक)
  • एकल हितग्राही का दूरभाष/ मोबाईल नंबर
  • 4. (अ) मूल निवास स्थान का पूर्ण पता
  • गावं/मोहल्ला/वार्ड क्रमांक/ग्राम पंचायत/नगर निगम/
  • नगर पालिका/नगर परिषद का नाम
  • 4.(ब) वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता
  • वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता
  • गावं/मोहल्ला/वार्ड क्रमांक/ग्राम पंचायत/नगर निगम/
  • नगर पालिका/नगर परिषद का नाम
  • वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता
  • गावं/मोहल्ला/वार्ड क्रमांक/ग्राम पंचायत/नगर निगम/
  • नगर पालिका/नगर परिषद का नाम
  • एकल हितग्राही के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता
  • गावं/मोहल्ला/वार्ड क्रमांक/ग्राम पंचायत/नगर निगम/
  • नगर पालिका/नगर परिषद का नाम
  • परिवार का विवरण
  • अध्यतन करने हेतु विकल्प
  • परिवार के सदस्य का नाम
  • उम्र
  • मुखिया से समंध
  • दंपत्ति की पुत्रियों का विवरण
  • अध्यतन करने हेतु विकल्प
  • पुत्री का नाम
  • उम्र
  • विवाह होने की दिनाक
  • विवाह किससे व कहां हुआ
  • आवेदक दंपत्ति के राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त बचत खाते/एकल व्यक्ति के खाते का विवरण
  • खाते का प्रकार
  • बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम
  • बैंक/पोस्ट ऑफिस का पता
  • बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड
  • बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता क्रमांक
  • आवेदक दंपत्ति का संयुक्त/एकल व्यक्ति का फोटो
  • दिनाक और स्थान
  • हस्ताक्षर और आवेदनकर्ता का नाम आदि जानकारी को फॉर्म में सही से भरना है इसके बाद आपको उपर लेख में बताये गए आवश्यक डॉक्यूमेंट कि एक एक कॉपी को फॉर्म के साथ में अटेच कर लेनी है.
  • फॉर्म को सही से भरने के बाद एक बार पुन जाँच कर लेवे. इसके बाद आपको लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन किश्योक या सीएसी सेंटर पर शुल्क सहित फॉर्म को जमा करवा देना है,
  • इसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा और आपको एप्लीकेशन जमा करने की रसीद मिल जाएगी. जिससे आप अपने फॉर्म की स्थिति को चेक कर पाएंगे.
  • इस तरह से आप मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भरके आवेदन कर सकते है.

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के आवेदन की स्थिति कैसे जांचें ?

  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के पंजीयन की स्थिति चेक करने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
  • वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ सीधे यहाँ क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा. वेबसाइट के होम पेज में दिए गए ” आवेदन की स्थिति जानें “के लिंक पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपके सामने आगे का नया पेज ओपन हो जाएगा. जो आपकी स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देगा.
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Kanya Abhibhavak Pension Yojana 
  • आगे के पेज में आपको पूछी गई सभी जानकारी को सही से भरना है यहाँ पर आप अपने पंजीकरण सख्या और मोबाइल नंबर से अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते है.
  • इसी लिए दोनों में से एक का चयन करके निचे नंबर भरना है इसके बाद आगे दिए गए केप्चा कोड़ा डालकर के ” खोंजें ” के बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने आगे का न्यू पेज ओपन हो जाएगा.
  • जिसमे आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते है.

FAQ Kanya Abhibhavak Pension Yojana 

प्रशन:- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?

Ans:- जिन माता पिता कि एक पुत्री है और अन्य कोई पुत्र या पुत्री नही है. उसके विवाह के बाद उन्हें हर महीने अपने जरुरतो को पूरा करने के लिए पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता राशी प्रदान करने के उदेश्य से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना शुरू की गई है.

प्रशन:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

Ans:- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बालिका के अभिभावकों को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत हर महीने 600 रुपए की पेंशन राशी बैंक खाते में डाली जाती है.

प्रशन:- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए कितनी बेटी होनी चाहिए?

Ans:- जिन परिवार में एक पुत्री है अन्य कोई पुत्र या पुत्री नही है उन परिवार में बालिका के अभिभावकों को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत हर महीने पेंशन दी जाती है.

प्रशन:- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF?

Ans:- आप योजना में आवेदन करने के लिए आगे दिए गए लिंक से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF Download कर सकते है. Download.

प्रशन:- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कहां करें?

Ans:- मध्य प्रदेश के नागरिक अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन किश्योक या सीएसी सेंटर पर जाकर के मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है.

दोस्तों आपको इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फॉर्म डाउनलोड, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ और विशेषताएं व वेबसाइट से जुडी जानकारी को स्टेप बबाय स्टेप बताया गया है अगर आपको इस आर्टिकल में दी गई मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना से जुडी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ जरुर शेयर करें.

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