मधुमक्खी पालन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 Madhumakhi Palan Yojana Rajasthan | 50 कालोनी एवं 50 मधुमक्खी बॉक्स पर 40% अनुदान

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Madhumakhi Palan Yojana Rajasthan:- राजस्थान सरकार राज्य में मघुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के उदेश्य से नई योजना शुरू की है जिसका नाम है मधुमक्खी पालन योजना राजस्थान, इस योजना का मुख्य उदेश्य मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों को मधुमक्खी पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 50 कालोनी एवं 50 मधुमक्खी बॉक्स पर 40% अनुदान राशी को देना है. जिससे अधिक अधिक से नागरिको को मघुमक्खी पालन के लिए आकर्षित किया जा सकता है आपको इस आर्टिकल में मघुमक्खी पालन कैसे करें, लोन, परीक्षण केंद्र, रजिस्ट्रेशन और अनुदान की जानकारी को दिया गया है.

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Madhumakhi Palan Yojana Rajasthan

Table of Contents

मधुमक्खी पालन योजना 2023 | Madhumakhi Palan Yojana Rajasthan

राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को शुरू कर जा रहा है. जिसमे सरकार द्वारा हाल ही में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों को मधुमक्खी पालन बॉक्स पर अनुदान देने के लिए Madhumakhi Palan Yojana Rajasthan को शुरू किया गया है.

जिसमे सरकार द्वारा मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों से मघुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की लागत 2000 रूपये एवं मधुमक्खी पालन बाक्स की लागत 2000 रूपये पर लागत का 40 प्रतिशत अनुदान देय है. एक लाभार्थी को अधिकतम 50 कालोनी एवं 50 मधुमक्खी बॉक्स अनुदान दिया जाता है.

मधुमक्खी पालन योजना क्या है ?

मधुमक्खी पालन योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के उदेश्य से शुरू की गई है. जिसमे राज्य के ऐसे इन्छुक किसान या मधुमक्खी प्रजनकों द्वारा उत्पादित मधुमक्खी की श्रेष्ठ कालोनियों को आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की लागत 2000 रूपये एवं मधुमक्खी पालन बाक्स की लागत 2000 रूपये पर लागत पर 40% की सब्सिडी मिलती है.

योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन से पहले मधुमक्खी पालक को उच्च गुणवत्ता की मधुमक्खी कॉलोनी समय पर मिले इस हेतु दिसम्बर माह तक मधुमक्खी कॉलोनियों की उपलब्धतता सुनिष्चित करना अनिवार्य होता है. इसके बाद आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

राजस्थान मधुमक्खी पालन योजना के बारे में

योजना का नाम मधुमक्खी पालन योजना राजस्थान
इनके द्वारा शुरू राजस्थान सरकार द्वारा
योजना प्रारम्भ 2005-06
उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना
लाभार्थी राज्य के नागरिक
अनुदान कितना मिलेगा आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की लागत 2000 रूपये एवं मधुमक्खी पालन बाक्स की लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान
आवेदन प्रिकिर्या ऑफलाइन ई मित्र से
आवेदन शुल्क निशुल्क है
समन्धित विभाग उद्यानिकी विभाग
दिशानिर्देश PDF Scheme Detail
Update 2023

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राजस्थान के इन जिलो में लागु होगी मधुमक्खी पालन योजना

सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन योजना को सम्पूर्ण राजस्थान में शुरू नही किया गया है इस योजना के अंतर्गत कुछ जिलो में ही लागु किया गया है जिससे अजमेर , अलवर , बांसवाडा , बाडमेर , भीलवाडा , बूंदी , चित्तौडगढ , डूंगरपुर , श्रीगंगानगर , जयपुर , जैसलमेर , जालौर , झालावाड , झुंझुंनू , जोधपुर , कोटा , नागौर , पाली , सिरोही , सवाई माधोपुर , टोंक , उदयपुर , बारां , हनुमानगढ , करौली आदि जिलो के नागरिक ही मधुमक्खी पालन योजना का लाभ लेने के लिए अवेदान कर सकते है और अनुदान प्राप्त कर सकते है.

मधुमक्खी पालन योजना में अनुदान कैसे मिलेगा ?

  • योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालक को उच्च गुणवत्ता की मधुमक्खी काॅलोनी समय पर मिले इस हेेतु दिसम्बर माह तक मधुमक्खी काॅलोनियों की उपलब्धतता सुनिष्चित करवाना अनिवार्य होता है.
  • मधुमक्खी पालक माइग्रेशन पर जाने से पूर्व अपने जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान के यहां अपना निःशुल्क पंजिकरण कराकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ताकि अनुदान मिलने में अधिक समय ना लगे.
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Rajasthan Madhumakhi Palan Yojana

मधुमक्खी पालन योजना में कॉलोनी एवं बॉक्स व्यवस्था

मधुमक्खी कॉलोनी – एक मधुमक्खी कॉलोनी में लकड़ी के बने हुए आठ फ्रेम होते है जो एपिस मैलीफेरा प्रजाति की मधुमक्खियों के अण्डा, लार्वा, प्यूपा, एक गर्भित रानी से भरे रहते है. इनमें से कम से कम एक फ्रेम में (70 से 80 प्रतिशत तक) प्यूपा, एक में अण्डा लार्वा (70 से 80 प्रतिशत तक) भरे होने चाहिए तथा फ्रेम में शहद भी हो.

मधुमक्खी पालन बॉक्स – एक मधुमक्खी पालन बॉक्स में 20 फ्रेम (खाली) होते हैं जो कि डबल स्टोरी होता है. इसके नीचे के खण को ब्रूड व ऊपर के खण को हनी चैम्बर कहते हैं.दोनों में 10-10 फ्रेम लगे होते है. हनी चैम्बर के ऊपर ढक्कन लगा होता है। मधुमक्खी पालन बॉक्स के स्पेशिफिकेशन IS 1141] IS 299] एवं  IS 1150 के अनुसार सुनिश्चित किये जावे.

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मधुमक्खी पालन योजना में केटेगिरी एवं सीमा

मधुमक्खी कॉलोनी – योजना के अंतर्गत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक, मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/ मधुमक्खी पालको को लाभान्वित करने में प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 कॉलोनी तक अनुदान दिया जा सकता है.

मधुमक्खी पालन बॉक्स – योजना के तहत लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, महिला कृषक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण प्राप्त कृषक/ मधुमक्खी पालक को लाभान्वित करने में प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 50 बॉक्स तक अनुदान दिया जा सकता है.

मधुमक्खी पालन योजना में विभागीय अनुदान

मधुमक्खी कॉलोनी – कॉलोनी के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा.

मधुमक्खी पालन बॉक्स – मधुमक्खी पालन बॉक्स के मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 800 जो भी कम हो अनुदान देय होगा.

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मधुमक्खी पालन योजना में मधुमक्खी कॉलोनी श्रेणी में कॉलोनी बॉक्स व्यवस्था

  • कॉलोनी की व्यवस्था करने के लिये संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स (बी-ब्रीडर्स) की जिला मुख्यालय दर आंमत्रित कर बी-ब्रीडर पंजिकृत करेंगे, व जिले के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
  • किसान किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी कॉलोनी प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी.
  • जिले में मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास कॉलोनीयां उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे, ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिलो के लिए भी मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके.
  • सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ.आर. दरें प्राप्त कर बी-ब्रीडर्स पंजीकृत करेंगे। दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाना चाहिए.

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मधुमक्खी पालन योजना में मधुमक्खी पालन बॉक्स श्रेणी में कॉलोनी बॉक्स व्यवस्था

  • मधुमक्खी पालन बॉक्स की व्यवस्था संबंधित जिलाधिकारी लघु विज्ञप्ति जारी कर मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स की जिला मुख्यालय दर आंमत्रित कर सप्लायर्स को पंजिकृत करेंगे, व जिले के लिए प्राप्त न्यूनतम दर पर अनुदान की गणना कर अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए.
  • योजना के अंतर्गत किसान किसी भी पंजीकृत सप्लायर से मधुमक्खी पालन बॉक्स प्राप्त कर सकेगा, लेकिन अनुदान गणना न्यूनतम दर को आधार मानकर की जायेगी.
  • जिले में मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर्स उपलब्ध नहीं होने या लक्ष्य के अनुरूप सप्लायर्स के पास बॉक्स उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर को अवगत करायेंगे ताकि सहायक निदेशक उद्यान, भरतपुर अपने जिले के अतिरिक्त अन्य जिले के लिए भी मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सके.
  • योजना के अंतर्गत ऐसी स्थिति में सहायक निदेशक उद्यान विभिन्न जिलों हेतु विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप एफ.ओ.आर. दरें प्राप्त कर बॉक्स सप्लायर्स पंजीकृत करेंगे. दरें पंजीकृत करते समय संबंधित जिलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाना अनिवार्य है.

मधुमक्खी पालन योजना के लिए पंजीकरण शुल्क कितना है ?

मधुमक्खी कॉलोनी – योजना के अंतर्गत मधुमक्खी कॉलोनी सप्लायर (बी-ब्रीडर्स) की संख्या बढ़ाने हेतु जिले में ज्यादा से ज्यादा बी-ब्रीडर पंजीकृत किये जावें. और प्रत्येक बी- ब्रीडर्स से राशि 1000 रुपए पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावें, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी.

मधुमक्खी पालन बॉक्स – मधुमुक्खी पालन योजना के तहत प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से राशि रूपये 1000 पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जावें, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी.

मधुमक्खी पालन योजना के लिए सिक्यूरिटी राशि कितनी जमा करवानी होगी ?

मधुमक्खी कॉलोनी के लिए सिक्यूरिटी राशि – पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि भी प्रत्येक बी-ब्रीडर्स  से जमा कराई जाये जो कि आर.टी.पी.पी के वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी. कॉलोनी का कोई विवाद होने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी.

मधुमक्खी पालन बॉक्स के लिए सिक्योरिटी राशी – पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त समूचित बैंक गारंटी/प्रतिभूति राशि भी प्रत्येक मधुमक्खी पालन बॉक्स सप्लायर से जमा कराई जाये जो कि आर.टी.पी.पीके वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुरूप होगी. बॉक्स का कोई विवाद होने पर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है तो उसकी फीस संबंधित आपूर्तिकर्ता से वसूल की जावेगी.

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मधुमक्खी पालन योजना के लिए सत्यापन प्रिकिर्या ?

मधुमक्खी कॉलोनी – किसानों को मधुमक्खी कॉलोनी उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन (परिशिष्ट-15) के अनुरूप मधुमक्खी कॉलोनी है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें। इसी प्रकार 65% सहायक कृषि अधिकारी, 40%  कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जाना चाहिए.

मधुमक्खी पालन बॉक्स  – योजना के तहत किसानो को मधुमक्खी पालन बॉक्स उपलब्ध कराते समय विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुरूप बॉक्स है या नहीं का सत्यापन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा शत प्रतिशत किया जावें. इसी प्रकार उपलब्ध कराई गई मधुमक्खी पालन बॉक्स का 65% सहायक कृषि अधिकारी, 40% कृषि अधिकारी, 2% सत्यापन सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावेगा.

योजना के अंतर्गत होगी मधुमक्खी प्रजाति निरीक्षण कमेटी

मधुमक्खी कॉलोनी – मधुमक्खी की वांछित प्रजाति कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये समय- समय पर पंजीकृत बी-ब्रीडर्स एवं लाभांन्वित कृषकों का निरीक्षण किया जावें. इस हेतु जिले के सहायक निदेशक उद्यान व जिले/संभाग में स्थित ए.टी.सी/के.वी.के./अनुसंधान केन्द्र/सयुंक्त निदेशक उद्यान (कीट) में से किसी एक कीट वैज्ञानिक को लेकर सत्यापन किया जाना चाहिए.

मधुमक्खी पालन योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

राजस्थान मधुमक्खी पालन योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु मधुमक्खी पालन के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • आधार कार्ड की प्रत – Adhara copy
  • पते के प्रमाण की प्रति – electricity bill
  • जमाबंदी की प्रति – Jamabandi
  • बैंक पासबुक की प्रति – Bank passbook copy
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति – Jan Aadhar

Madhumakhi Palan Yojana Rajasthan की पात्रता

  • आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदन सिर्फ किसान होना चाहिए.
  • आवेदन करने वाले किसान का बैंक खाता होना चाहिए. साथ में बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

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मधुमक्खी पालन योजना के लिए आवेदन कैसे करें | Madhumakhi Palan Yojana Rajasthan Registration

  • मधुमक्खी पालक को उच्च गुणवत्ता की मधुमक्खी कॉलोनी समय पर मिले इस हेतु दिसम्बर माह तक मधुमक्खी कॉलोनियों की उपलब्धतता सुनिष्चित की जावे.
  • मधुमक्खी पालक माइग्रेशन पर जाने से पूर्व अपने जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान के यहां अपना निःशुल्क पंजिकरण कराकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ताकि सफर में अनावश्यक विलम्ब न हो. माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के दिशा-निर्देश एवं सर्टिफिकेट का प्रारूप क्रमशः परिशिष्ट 16 से 17 पर संलग्न है.
  • नागरिक मधुमक्खी पालन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

FAQ- अक्सर पूछे जाने वाले प्रशन

प्रशन – राजस्थान मधुमक्खी पालन योजना क्या है ?

उत्तर – राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में मधमक्खी पालन को बढ़ावा देने के उदेश्य से किसानो को आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की लागत 2000 रूपये एवं मधुमक्खी पालन बाक्स की लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान देने के लिए मधुमक्खी पालन योजना को शुरू किया गया है.

प्रशन – मधुमक्खी पालन योजना कब शुरू हुई ?

उत्तर – 2005-06 के अंतर्गत मधुमक्खी पालन योजना को प्रारम्भ की गई थी.

प्रशन – मधुमक्खी पालन योजना में कितना अनुदान मिलता है ?

उत्तर – योजना के अंतर्गत राजस्थान के किसानो को आठ फ्रेमों वाली प्रति कॉलोनी की लागत 2000 रूपये एवं मधुमक्खी पालन बाक्स की लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान मिलता है.

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