राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना फॉर्म PDF Download

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Vidyarthi Durghatna Bima Yojana Rajasthan : राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र के छात्रों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है. यह योजना विद्यार्थियों को दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, जिससे उन्हें चिकित्सा देखभाल की सुविधा मिल सके और उनके परिवार को आर्थिक बोझ से बचाया जा सके. योजना के तहत दुर्घटना होने के पश्चात 6 माह तक ही आवेदन किया जा सकता है. आपको इस लेख में राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना फॉर्म PDF Download कैसे करें से जुडी जानकारी को दिया गया है.

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Vidyarthi Suraksha Durghatna Bima Yojana Claim PDF

राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना फॉर्म PDF Download का उद्देश्य

राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उनके परिवार को आर्थिक बोझ से बचाया जा सके. यह योजना विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के छात्रों को लक्षित करती है, जिनके पास धनराशि की कमी होने की संभावना अधिक होती है.

इस योजना के तहत, पंजीकृत छात्रों को विभिन्न घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा खर्च, अस्पताल में भर्ती रहने की खर्च, चिकित्सा उपचार, यात्रा और अन्य आवश्यक व्ययों की भरपाई शामिल होती है. यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा उन विद्यार्थियों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती है जो विभिन्न शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं.

इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार ने सामाजिक न्याय की दृष्टि से गरीब छात्रों के लिए उनकी शिक्षा संबंधित जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया है. यह योजना राजस्थान की शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को साहसिक करती है और उनके अध्ययन के मार्ग में संकटों को कम करने में मदद करती है. इस तरह की योजनाएं छात्रों की मानसिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन्हें सामूहिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होती हैं.

Vidyarthi Suraksha Durghatna Bima Yojana Benefits

  • दुर्घटना में वित्तीय सहायता: इस योजना के अंतर्गत, यदि कोई विद्यार्थी दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे दुर्घटना के बाद चिकित्सा खर्चों की सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है.
  • योजना क्षेत्र: यह योजना राजस्थान राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है और उन्हें दुर्घटना के बाद कहीं भी इसका लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है.
  • प्रीमियम नि:शुल्क: इस योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान छात्र को नहीं करना होता, जिससे गरीब छात्र भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
  • सहायता की राशि: यदि कोई छात्र दुर्घटना का शिकार होता है, तो योजना के अनुसार उसे दुर्घटना के प्रकार और गंभीरता के आधार पर एक निश्चित राशि की सहायता प्राप्त होती है.
  • सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं: यदि दुर्घटना के बाद छात्र को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, तो उन्हें सरकारी चिकित्सकों और अस्पतालों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार होता है.

राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना छात्रों को दुर्घटना के खतरे से बचाने के साथ-साथ, उनके और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है. इस योजना का उद्घाटन छात्रों के शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और राजस्थान सरकार की ओर से छात्रों के भविष्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है.

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राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना फॉर्म PDF Download

PDF Form Name Raj Vidyarthi Suraksha Durghatna Bima Yojana Claim PDF
Post Name राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना 
Insurance Amount Rs 25, Rs 50, Rs 100
Claim Amount दुर्घटना के आधार पर
Department Name State Insurance and Provident Fund
Insured Student
Claim Application Process Offline
Related Student Scheme  
Category Rajasthan Government Scheme
Vidyarthi Suraksha Durghatna Bima Yojana Guideline PDF  Guideline PDF 
राजस्थान विधार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना फॉर्म PDF Download Here
Official Website https://sipf.rajasthan.gov.in/

How TO Download Vidyarthi Suraksha Durghatna Bima Yojana Form PDF

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Rajasthan Vidyarthi Suraksha Durghatna Bima Yojana Claim PDF

Vidyarthi Suraksha Durghatna Bima Yojana Form PDF – Download PDF In Hindi

राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना विशेषताएं

  • योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी छात्रों को दिया जाएगा.
  • योजना के तहत नवीनीकरण या आवेदन 15 अगस्त तक किया जाता है.
  • छात्र साधारण बीमा निधि योजना के तहत प्रीमियम राशि कक्षा के आधार पर रखी गयी है.
  • योजना के तहत विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा क्लेम दुर्घटना के आधार पर दिया जायेगा.
  • दुर्घटना होने के पश्चात 6 माह तक ही आवेदन किया जा सकता है.
  • पॉलिसी अवधि में एक बार से अधिक दुर्घटना होने पर लाभ नहीं मिलेगा.
  • 1 साल तक की योजना प्रवाही रहेगी, जिसके बाद छात्र की नवीनीकरण करना अनिवार्य है. नहीं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • शाररिक क्षति या मृत्यु होने पर वैध मनोनीत को दिया जायेगा.

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Documents required for Rajasthan Student Accident Insurance Claim Form

राजस्थान छात्र दुर्घटना बीमा दावा फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • शिक्षण प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र/दुर्घटना प्रमाण पत्र
  • पुलिस एफआईआर/एफआर/पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  • मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र / उपचार विवरण रिपोर्ट / मेडिकल बिल
  • विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा दावा आवेदन पत्र
  • बैंक पासबुक
  • दावा निर्धारित प्रपत्र
  • संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित पत्र
  • मोबाईल नंबर
  • पासपोर्ट साइज की फोटो
  • स्कूल द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा फीस चालान की कॉपी

Rajasthan Student Accident Insurance Scheme Category

विधार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना को सरकार द्वारा तीन अलग – अलग भागों में बाँटा गया है. जिसका चार्ट नीचे तालिका के रूप में दर्शाया गया है:-

NO  Insured Group  Premium  Insurance Amount
1 nursery to 8th RS 25 -/  RS 50,000-/
2 9th to 12th  RS 50-/  RS 1,00000-/
3 college And university  RS 100-/   RS 2,00000-/

राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-

क्र. स. वर्ग नर्सरी से आठवीं तक 9वीं से 12वीं राजकीय/निजी महाविधालय,
विशवविद्यालय , तकनीकी
एवं उच्च शिक्षा
1 दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 50,000 1,00,000 2,00,000
2 दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक
आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर
50,000 1,00,000 2,00,000
3 दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर 25,000 50,000 1,00,000
4 उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत के
सम्पूर्ण रूप से आयोग होने की दशा में।
50,000 1,00,000 2,00,000
1 आंशिक क्षति की दशा में :-
श्रवण शक्ति की क्षति की क्षति की दशा में :- 25,000 50,000 1,00,000
एक हाथ में अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति :- 20,000 40,000 80,000
हाथ के अंगूठे की क्षति:- 12,500 25,000 50,000
किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियो की क्षति पर :- 5,000 10,000 20,000
किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियो की क्षति पर :- 4,000 8,000 16,000
किसी भी अंगुली की एक अंगुलस्थियो की क्षति पर :- 2,000 4,000 8,000
दोनों पावों की समस्त पांवगुलियो की क्षति 10,000 20,000 40,000
पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति) 2500 5,000 10,000
पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थियो की क्षति) 1,000 2,000 4,000
अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की
क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति)
500 1,000 2,000
1 जलने के कारण क्षति :-
सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर 25,000 50,000 1,00,000
सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर 20,000 40,000 80,000
सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर 15,000 30,000 60,000
2 दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घंटे से अधिक चिकित्सालय
(सरकारी या प्राइवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के
प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर नियमनुसार लाभ देय है।
5,000 10,000 20,000

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राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना की आवेदन प्रिकिर्या

  • योजना का लाभ पाने के लिए छात्र छात्राएं निमिन्लिखित शिक्षा स्थान द्वारा स्वतः नामांकन हो जाएगे.
    • राजकीय विद्यालय
    • राजकीय/निजी महाविधालय
    • विशवविद्यालय
    • तकनीकी एवं उच्च शिक्षा
  • इसके पश्चात् छात्र छात्राएं राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें.
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें.
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें.
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा.
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा.
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा.

राजस्थान विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दावे करने प्रक्रिया

  • आवेदक को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यलय पर जाकर आवेदन करना होगा.
  • राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यलय द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का दावा प्रपत्र प्राप्त करना होगा.
  • इसके पश्चात् दावा प्रपत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें.
  • उसके बाद निम्नलिखित दस्तावेज़ों को दावा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दें.
    • मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल मृत्यु की स्थिति में).
    • चिक्त्सिक का प्रमाण पत्र.
    • दवाइयों/ जाँच के मूल बिल.
    • चिकित्सालय का डिस्चार्ज टिकिट.
  • सब जानकारी भरने के बाद दावा प्रपत्र को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यलय में जमा कर देना होगा.
  • दावा दर्ज़ हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे की जांच की जाएगी.
  • दावा स्वीकृत होने पर बीमाकर्ता द्वारा आवेदक के बैंक खाते में बीमा की राशि जमा करा दी जाएगी.

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