विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान 2024 आवेदन फॉर्म | Vidhwa Vivah Uphar Yojana Form PDF, 51,000 रुपए मिलेंगे

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Vidhwa Vivah Uphar Yojana Form PDF:- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कीई विधवा महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की गई है. इस योजना का नाम है विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान. इस योजना के अंतर्गत वर्तमान पेन्‍शन नियमों में हकदार विधवा महिला यदि शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्‍य सरकार की ओर से उपहार स्‍वरूप 51,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है. जो सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है. आपको इस आर्टिकल में विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान, आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज से जुडी जानकारी को दिया गया है.

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Vidhwa Vivah Uphar Yojana Form PDF

विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान 2023 | Vidhwa Vivah Uphar Yojana

राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जा रहा है जिसमे वर्ष 2007-08 के अंतर्गत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान 2023 को शुरू किया था. इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है.

और वो महिला अगर अब पुनर्विवाह करना चाहती है तो ऐसे में महिला पुनर्विवाह करने के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान 2023 के तहत आवेदन करके 51,000 रुपए की अनुदान राशी को प्राप्त कर सकती है. इसके लिए आवेदिका को निर्धारित प्रार्थना पत्र भरकर विवाह के एक माह बाद तक सम्‍बन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्‍तुत करना होगा.

राजस्थान सरकार की विधवा विवाह उपहार योजना क्या है ?

राजस्थान सरकार राज्य में बजट घोषणा वर्ष 2007-08 की अनुपालना में विधवा महिलाओं की वैधव्‍य अवस्‍था को समाप्‍त करने की दृष्टि से विधवा विवाह उपहार योजना को प्रारम्‍भ किया गया है. जिसमे योजना के अंतर्गत वर्तमान पेन्‍शन नियमों में हकदार विधवा महिला यदि शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्‍य सरकार की ओर से उपहार स्‍वरूप 51,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है.

विधवा विवाह उपहार योजना के अंतर्गत वो सभी महिलाएं पात्र है जो अपने पति की किसी कारण से मृत्यु हो जाने के बाद दोबारा से पुनर्विवाह करना चाहती है. वो महिलाएं Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan के तहत आवेदन करके 51 हजार रुपए की अनुदान राशी को प्राप्त कर सकती है. योजना के लिए आवेदनक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

राजस्थान विधवा पुनर्विवाह योजना की जानकारी

योजना का नाम विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान
कब शुरू हुई 1 अप्रैल 2007
इनके द्वरा शुरू राजस्थान सरकार
उदेश्य विधवा महिलाओं की वैधव्‍य अवस्‍था को समाप्‍त करने के उदेश्य से
लाभार्थी राज्य की विधवा महिलाएं
अनुदान राशी 51,000 रुपए
समन्धित विभाग सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिकारिक वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in/
आवेदन प्रिकिर्या ऑफलाइन
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Rajasthan Vidhwa Vivah Uphar Yojana का उदेश्य

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान को शुरू करने का मुख्य उदेश्य विधवा महिलाओं की वैधव्‍य अवस्‍था को समाप्‍त करना है क्योंकि महिलाओं को अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद विभिन्न प्रकार की आर्थिक और वित्तीय समस्याओं का सामना उठाने के साथ साथ समाज द्वारा प्रताड़ित किया जाता है. और उन्हें समाज में अच्छी सोच के साथ नही देखा जाता है.

इसके अलावा अपने बच्चों की पढाई और जीवन यापन करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी उदेश्य से सरकार द्वारा बजट 2007-8 में विधवा पुर्नविवाह योजना राजस्थान को शुरू करने का निर्णय लिया गया है और ऐसे महिलाएं जो विधवा है और पुनर्विवाह के लिए इन्छुक है उन्हें इस योजना के तहत नया जीवन शुरू करने के लिए 51 हजार रुपए की अनुदान राशी सरकार द्वरा दी जाती है.

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राजस्थान सरकार दे रही है विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर 51,000 रुपए

राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2007-08 में विधवा महिलाओं की वैधव्‍य अवस्‍था को समाप्‍त करने के उदेश्य के साथ शुरू की गई विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत में 15,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया था. लेकिन इसके बाद वर्ष 2016 में सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत बदलाव करते हुए अनुदान राशी डबल यानि 30,000 रुपए कर दिया गया था.

लेकिन इसके बाद सरकार द्वारा वर्ष 2016 में दोबारा से विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान में बदलाव किया गया और इस बार विधवा पुनर्विवाह योजना की अनुदान राशी को 30,000 से बढ़ाकर के सीधे 51,000 रुपए कर दिया गया है. जिसमे योजना के तहत लाभार्थी को एकमुश्त अनुदान राशी देने का प्रावधान किया गया था. और इसका भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है.

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Rajasthan Vidhwa Vivah Uphar Yojana के फायदे और विशेषताएं

  • राजस्थान विवाह उपहार योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा महिलाओं के लिए की गई है.
  • योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं की वैधव्‍य अवस्‍था को समाप्‍त करना है.
  • सरकार द्वारा विवाह उपहार योजना के तहत महिला को पुनर्विवाह करने पर एकमुश्त 51,000 रुपए अनुदान राशी देने का प्रावधान किया गया है.
  • वर्ष 2007-08 के बजट में विधवा महिलाओं को 15,000 रुपए की अनुदान राशी देने के उदेश्य से शुरू की गई थी. इसके बाद वर्ष 2016 में योजना के तहत बदलाव करके अनुदान राशी को 30,000 कर दिया गया था.
  • इसके बाद सरकार द्वारा वर्ष 2016 में योजना के तहत पुन बदलवा करते हुए अनुदान राशी को 30,000 से बढ़ाकर के सीधे 51,000 रुपए कर दिया गया है.
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को निर्धारित प्रार्थना पत्र भरकर विवाह के एक माह बाद तक सम्‍बन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्‍तुत करना होगा.
  • योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशी का भुगतान सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है.
  • विधवा महिलाओं को 51,000 रुपए की अनुदान राशी मिलने से अपना पुनर्विवाह आसानी से करके नया जीवन शुरू कर सकती है.
  • विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने से समाज में अच्छी सोच और जगह मिलेगी. जिससे वह अपना जीवन आसानी से यापन कर सकती है.

विधवा पुर्नविवाह योजना राजस्थान के लिए पात्रता के नियम

  • आवेदनकर्ता महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए.
  • योजना का लाभ सिर्फ विधवा महिलाओं को मिलता है.
  • विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बिच में होनी चाहिए.
  • महिला अपने विवाह के बाद राजस्थान में तीन वर्ष से निवास कर रही होनी चाहिए.
  • महिला का बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमे डीबीटी सक्रिय होने के साथ साथ आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
  • योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की विधवा पेंशन चालू होनी चाहिए.
  • इन सभी पात्रता को पूरा करने वाली महिलायें विधवा पुर्नविवाह योजना राजस्थान के लिए आवेदन कर सकती है.

राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म PDF Download
मृत्यु प्रमाण पत्र फार्म राजस्थान PDF डाउनलोड | ऑनलाइन आवेदन

Documents required for Widow Remarriage Scheme Rajasthan

  • आधार कार्ड की प्रति
  • पते के प्रमाण की प्रति
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • जन्म प्रमाण पत्र की प्रति – For age proof
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति – of Husband
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राजस्थान विधवा पुर्नविवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें 2023

  • विधवा पुर्नविवाह योजना राजस्थान के लिए आवेदन हेतु आवेदक महिला को विवाह के एक माह बाद तक सम्‍बन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाना है.
  • कार्यालय से महिला को Vidhwa Vivah Uphar Yojana Form PDF को प्राप्त करना है इसके अलावा आप निचे गए लिंक से सीधे राजस्थान विधवा पुनर्विवाह योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है.

Vidhwa Vivah Uphar Yojana Form PDF

  • इस लिंक से राजस्थान विधवा पुनर्विवाह योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकलवा लेना है. और फॉर्म में मांगी गई जानकारी को सही से भरना है.
  • जैसे आवेदिका का नाम, मृतक पति का नाम, निवास की जानकारी, आवेदिका की आयु, बीपीएल राशन सख्या, वर्तमान पता का पूरा विवरण, पति की मृत्यु दिनाक, आय का विवरण, पुनर्विवाह की तारीख, पति का नाम, निवास का स्थान, आदि जानकारी को भरनी है.
  • इसके बाद आपको फॉर्म में आवश्यक डॉक्यूमेंट की एक एक कॉपी को अटेच कर लेना है और फॉर्म को अपने समन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्‍तुत करना होगा.
  • इसके बाद विभाग से समन्धित अधिकारी आपके फॉर्म की जाँच करेंगे. जिसमे अगर महिला योजना के लिए सभी पात्रता की शर्तो को पूरा करती है तो योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशी सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी.
  • इस प्रकार से आप राजस्थान विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते है.

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FAQ – Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan Apply Online

Q:- राजस्थान में विवाह महिला को पुनर्विवाह पर कितना पैसा मिलता है?

Ans:- 51,000 रुपए, महिला पुनर्विवाह करने के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान 2023 के तहत आवेदन करके 51,000 रुपए की अनुदान राशी को प्राप्त कर सकती है.

Q:- राजस्थान में विधवा महिलाओं के क्या क्या योजना चल रही ?

Ans:- राजथान सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की वैधव्‍य अवस्‍था को समाप्‍त करने की दृष्टि से विधवा विवाह उपहार योजना को प्रारम्‍भ किया गया है. जिसमे योजना के अंतर्गत वर्तमान पेन्‍शन नियमों में हकदार विधवा महिला यदि शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्‍य सरकार की ओर से उपहार स्‍वरूप 51,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है.

Q:- राजस्थान विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आवेदन कहां करें ?

Ans:- आवेदिका को निर्धारित प्रार्थना पत्र भरकर विवाह के एक माह बाद तक सम्‍बन्धित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्‍तुत करना होगा.

Q:- राजस्थान विधवा पुनर्विवाह योजना Form PDF डाउनलोड कैसे करें ?

Ans:- आप आगे दिए गए लिंक से राजस्थान विधवा पुनर्विवाह योजना Form PDF डाउनलोड कर सकते है – Form PDF

Q:- राजस्थान विधवा पुनर्विवाह योजना कब शुरू हुई ?

Ans:- 1 अप्रैल 2007 को.

Q:- राजस्थान सरकार की विधवा विवाह उपहार योजना क्या है ?

Ans:- वर्ष 2007-08 के अंतर्गत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से विधवा पुनर्विवाह योजना राजस्थान को शुरू किया था. इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है. उन विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 51,000 रुपए की उपहार राशी दी जाती है.

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  1. विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह की दिनाक के एक माह बाद भी आवेदन कर सकते है क्या

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