Rajasthan Mukhyamantri Jan Awas Yojana Form PDF Download – मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान फॉर्म PDF

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Rajasthan Mukhyamantri Jan Awas Yojana Form PDF Download : राजस्थान राज्य में ऐसे बहुत से गरीब नागरिक निवास करते हैं जिनके के पास रहने के लिए घर नहीं है. जिस कारण उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए किराए के घरों में या फिर फुटपाथ पर रहना पड़ता है. राज्य के नागरिकों की इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2023 की शुरुआत की है. सरकार द्वारा गरीब नागरिकों को फ्लेट पर 80 प्रतिशत लोन और अन्य छुट प्रदान की जाती है. आपको इस लेख में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2023 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें से जुडी जानकारी को दिया गया है.

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Rajasthan Mukhyamantri Jan Awas Yojana Form PDF Download

प्रथम चरण में अनुमोदित किए जाने वाले मकान

उपलब्ध फ्लैट मूल कीमत* पंजीकरण राशि अंतिम तिथि
2 BHK Flat ₹34,85,000 ₹87,000 11 अक्टूबर 2023
3 BHK Flat ₹41,90,000 ₹99,000 11 अक्टूबर 2023

Other Charges for 2BHK @ 1.20 Lacs & for 3 BHK @ 1.50 Lacs
GST and Registry Charges are applicable as per Govt. norms

मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान की विशेषताएं

  • इसमें G+14 मंजिलों के 9 टॉवरों की इमारतें हैं। जिसमें निवासियों को एक साथ मिलजुलकर जीने का स्थान प्राप्त होता है.
  • इसमें कुल 718 फ्लैट्स हैं और यह प्रोजेक्ट 11965 वर्ग मीटर में फैला हुआ है.
  • इस प्रोजेक्ट में सभी फ्लैट्स कार्नर फ्लैट्स हैं और इनमें कोई भी कॉमन वॉल नहीं है.
  • इसमें एक बहुत बड़ा क्लब हाउस दिया हुआ है. जिसमें निवासियों को बहुत सी सुख सुविधायें प्रदान की गयी है.
  • इसमें बच्चों के लिए टेबल गेम्स, म्यूजिक रूम, डांस रूम, वी आर गेम्स रूम, और भी बहुत कुछ दिया गया है.
  • बड़ों के लिए टेबल टेनिस, स्कवैश कोर्ट, बिलियर्ड्स टेबल, ध्यान लगाने के लिए ध्यान व संकीर्तन कक्ष आदि दिया गया है.
  • इस क्लब हाउस में पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम भी दिया गया है.
  • इसमें निवासियों के मनोरंजन के लिए एक होम थिएटर, ओपन एयर थिएटर भी दिया गया है तथा पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए बैंकवेट हॉल व पार्टी लॉन भी दिया गया है.
  • निवासियों के शारीरिक विकास का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है. जिसके लिए योग गार्डन, भ्रमण के लिए ट्रैक, छत पर 700 मीटर का स्काई ट्रैक, इंडोर व आउटडोर जिम, साइकिलिंग के लिए डेसिगनेटेड साइकिल ट्रैक भी दिया गया है.
  • निवासियों के खेलने के लिए बास्केट बॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बनाया गया है. क्रिकेट खेलने के लिए नेट क्रिकेट का भी स्थान दिया गया है. स्केटिंग करने के लिए स्केटिंग रिंक भी बनाया गया है.
  • इस प्रोजेक्ट में निवासियों के लिए 82000 वर्ग फ़ीट का लैंडस्केपेड गार्डन दिया गया है. इसमें निवासियों के आराम के लिए गजेबो, परगोला, का निर्माण किया गया है. इसमें तितलियों का गार्डन,पाम गार्डन, हर्बल गार्डन, वाटर बॉडीज, बुजुर्गों के बैठने का स्थान, सोलर बैंच भी दिए गए है.
  • इस प्रोजेक्ट में पालतू जानवरों के खेलने का स्थान भी दिया गया है.
  • निवासियों को पूजा अर्चना करने के लिए राधा कृष्णा मंदिर व जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया है.
  • इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्री स्कूल का निर्माण किया गया है तथा छोटे बच्चों की देख भाल के लिए क्रैश भी बनवाया गया है. बच्चों के खेलने के लिए झूले, क्लाइम्बिंग वॉल, वाटर स्लाइड भी बनवाई गयी है.
  • इसमें इंतज़ार लाउन्ज व कैफेटेरिया उपलब्ध है, जहाँ आराम करने और सोशलाइज करने के लिए स्थान प्रदान किया गया है.
  • निवासियों को बिज़नेस के कार्यों में सहायता के लिए बिज़नेस सेंटर, को वर्किंग स्पेस बनवाया गया है.
  • दैनिक आवश्यकताओं के सामान की खरीदारी करने के लिए दुकाने,सुपर मार्किट का भी निर्माण किया गया है.
  • निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड व सीसीटीवी कमरे लगवाये गए हैं.
  • गाड़ियों की स्पीड को नियंत्रित रखने के लिए स्पीड ब्रेकर व बूम बैरियर लगवाए गए हैं.
  • आज की आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए कार चार्जिंग पॉइंट, कार वॉश एरिया, ऑटोमेटेड फायर फाइटिंग सिस्टम, गैस पाइप लाइन, आदि लगवाए गए हैं.
  • इस प्रोजेक्ट को भूकंप रोधी बनाया गया है.

विवाह पंजीयन फॉर्म राजस्थान PDF Download
राजस्थान खाद्य सुरक्षा फॉर्म PDF Download

मुख्यमंत्री जन आवास योजना जयपुर राजस्थान की पात्रता

  • आवेदक/संयुक्त आवेदक महिला होना आवशयक है.
  • आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए.
  • किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा.
  • आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये अथवा आवेदक जो राजस्थान राज्य में अस्थायी रूप से कार्यरत/निवासी हो.
  • राजस्थान राज्य से बाहर के नागरिक जो कि गत एक वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहे हों, वे भी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन लाॅटरी में राजस्थान राज्य के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी.
  • आवेदक आय प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र (एफिडेविट) नोटरी से सत्यापित करवा कर देना होगा.
  • वेतनभोगी आवेदकों को अपने नियोक्ता द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा व गैर वेतनभोगी (स्व-रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/ मुनिसिपल ऑफिसर/ एसडीओ अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व-सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा.
  • आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निवास के पते का प्रमाण यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजात में से स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित दस्तावेज की प्रति संलग्न करनी होगी.
  • आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा.
  • आवेदन पत्र में किसी विवरण को हटाने, मिटाने या उपर काटकर दुबारा लिखना निषेधित है. अतः आवेदनकर्ताओं को परामर्श है कि आवेदन पत्र को भरते वक्त पूर्ण सावधानी बरतें.
  • आवेदकों को यदि समूह (Bulk Booking) आवासों की मांग हो तो आवासों की उपलब्धानुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा.

Rajasthan Mukhyamantri Jan Awas Yojana Form PDF Download

योजना का नाम मुख्यमंत्री जन आवास योजना
राज्य राजस्थान
लाभार्थी राज्य के गरीब नागरिक
उद्देश्य गरीब नागरिको को घर उपलब्ध कराना
विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय
वेबसाइट https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx
आवेदन पीडीएफ फॉर्म Download PDF

मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान आवंटन की शर्ते

  • आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे. आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा. किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे.
  • निर्धारित अवधि में विकायकर्ता/ फर्म के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लाॅटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लाॅटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी.
  • आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा. पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी. पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें. विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा. अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी.
  • आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा.
  • विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा. विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें.
  • आवेदन राशि ऑनलाइन, चैक एवं डी.डी. द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा.
  • फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में फ्लैट में निवास करना अनिवार्य होगा.
  • मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे.
  • परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस, लिफ्ट), बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा. इस बाबत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी. भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होग. रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा. इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा.
  • इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी. लाॅटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) रेखांकित चैक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा.
  • इस योजना में आवंटी को आवंटित फ्लैट का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्राप्त करने की दिनांक से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विधिक संस्था के देय समस्त करों एवं राशि (जैसे आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, शहरी जमाबंदी इत्यादी) का भुगतान करना होगा.
  • किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग.
  • आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा.
  • उक्त योजना में किसी दैनिक घटना/ प्राकृतिक आपदाओं/ न्यायालय के सीगन आदेश/ निर्माण सामग्री की अनउपलब्धता के कारण उक्त आवास/योजना की पूर्णता में विलम्ब पर विकासकर्ता/ फर्म किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा.
  • इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा.
  • भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा यदि भविष्य में किसी पाॅलिसी, एक्ट, नियमों में कोई परिवर्तन किये जाने पर योजना में पड़ने वाले प्रभाव हेतु विकासकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
  • आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे.
  • आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी. लाॅटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी.

अपना खेत अपना काम योजना फॉर्म 2023 PDF Download
Rajasthan Old Age Pension Form PDF Download In Hindi

Rajasthan Mukhyamantri Jan Awas Yojana Online Form Document

  • मूल आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • मोबाइल नंबर

राजस्थान मुख्यमंत्री जन आवास योजना में रिफंड का प्रावधान

  • वरियता लाॅटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक जमा कराई गई आवेदन राशि लौटाने का लिखित में वैध कारणों सहित आवेदन करता है, तो उसे मूल आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी.
  • वरियता लाॅटरी के आयोजन के आयोजन के पश्चात् आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने पर प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी.
  • यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी. इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा.
  • यदि आवंटी द्वारा मांग पत्र में दर्शायी गई राशि 30 दिनों तक जमा नहीं कराये जाने पर देय राशि पर 18 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा. 3 माह से अधिक विलम्ब होने पर आरक्षण स्वतः ही निरस्त माना जावेगा.
  • प्रस्तावित योजना किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी.

मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान में लोन का प्रावधान

  • फ्लैट लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं. इस बाबत् विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे.
  • आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं के विला की सम्पूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करानी होगी.
  • बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 80 प्रतिषत ऋण मिल सकता है.
  • आवेदन राशि का बैंकर चैक या डी0डी0 ACL Infratech Private Limited Collection Account के नाम बनाया जाये.
  • योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा.
  • आवंटी फ्लैट के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा.

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Rajasthan Mukhyamantri Jan Awas Yojana Online Form – मुख्यमंत्री जन आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री जन आवास योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
  • वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन फार्म के लिंक पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का एक फार्म आयेगा.
  • इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सब्मिट बटन पर क्लिक करें.
  • अब आपके द्वारा भरी गई जापकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करके Pay Now पर क्लिक करें.
  • Pay Now पर करने के बाद आप अपना भुगतान Card, Bank, UPI, या Wallet किसी भी माध्यम से कर सकते है.
  • आप डी0डी0 एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं तो फॉर्म को भरकर उसमें UTR No./DD No.डालकर फॉर्म को सबमिट करें तथा उसे डाउनलोड कर नीचे दिए गए पते पर काॅरियर करें.

Jan Aawas Yojana – 100, Kalyan Tower, 3rd Floor, Opp. Rajul Augusta, Jagdamba Colony, Near Nursery Circle, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan 302021

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभ

2BHK फ्लैट ₹ 34,85,000
3BHK फ्लैट ₹ 41,90,000

  • रेजिस्ट्रेशन में छूट
  • इनकम टैक्स में रियायत
  • 80% ऋण
  • कॉर्पोरेट, केंद्रीय व राजकीय कर्मचारियों एवं सैनिकों के लिए रुपये 1,67,600* तक की विशेष छूट

मुख्यमंत्री जन आवास योजना में भुगतान योजना

क्र.सं. अनुसूची 2 BHK फ्लैट 3 BHK फ्लैट
1. आवेदन की राशि 87,000 99,000
2. आवंटन के 7 दिवस के भीतर 88,993 1,12,595
3. एग्रीमेंट के समय 1,75,992 2,11,595
4. कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू होने पर 15% 15%
5. बेसमेंट का कार्य शुरू होने पर 10% 10%
6. भू तल के छत का कार्य शुरू होने पर 10% 10%
7. प्रथम तल का कार्य शुरू होने पर 10% 10%
8. चौथे तल का कार्य शुरू होने पर 10% 10%
9. सातवें तल का कार्य शुरू होने पर 10% 10%
10. दसवें तल का कार्य शुरू होने पर 7.5% 7.5%
11. बारहवें तल का कार्य शुरू होने पर 7.5% 7.5%
12. आंतरिक प्लास्टर का कार्य शुरू होने पर 5% 5%
12. कब्जे अथवा रजिस्ट्री के प्रस्ताव पर 5% 5%

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