Shramik Card: 2000 रुपए मिलेंगे अगर आपके पास है श्रमिक कार्ड,ऐसे करें आवेदन

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Shramik Card:- श्रमिक कार्ड द्वारा देश के सभी असंगठित श्रेणी में आने वाले कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की जा रही है जिसमे मजदूरो को श्रमिक कार्ड से 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशी लेबर डिपार्टमेंट की श्रमिक टूलकिट औजार सहायता योजना के अंतर्गत दी जाती है. जिसमे जिन मजदुर का श्रमिक कार्ड बना हुआ है. वो अब अपने श्रमिक कार्ड से श्रमिक टूलकिट औजार सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करके 2000 रुपए कि वित्तीय सहायता राशी प्राप्त कर सकते है. आपको इस लेख में 2000 रुपए मिलेंगे अगर आपके पास है श्रमिक कार्ड, ऐसे करें आवेदन से जुडी जानकारी दी गई है.

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Shramik Card: 2000 रुपए मिलेंगे अगर आपके पास है श्रमिक कार्ड

देश के असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में आने वाले मजदूरो के लिए सरकार द्वारा श्रमिक/लेबर/मजदुर कार्ड योजना चलाई जा रही है जिसमे ऐसे मजदुर जिनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है उन्हें श्रम विभाग की विभिन्न प्रकार की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है इन योजनाओं में से राजस्थान श्रम विभाग की निर्माण श्रमिक टूलकिट सहायता योजना मुख्य है.

जिसमे मजदुर को श्रमिक कार्ड होने से एक साल में एक बार 2000 रुपए की वित्तीय सहायता राशी काम के लिए टूलकिट औजार खरीदने के लिए दी जाती है. और सिर्फ यह राजस्थान के अलावा अन्य राज्य के श्रम विभाग द्वारा भी शुरू की गई है. जिसमे आपको अलग अलग राज्य के श्रम विभाग में टूलकिट योजना का फॉर्म भरने की जानकारी का डायरेक्ट लिंक निचे उपलब्ध करवा दिया गया है.

Shramik Card: श्रमिक कार्ड से टूलकिट औजार खरीदने के लिए मिलेंगे 2000 रुपए

राजस्थान राज्य के ऐसे श्रमिक जिनका लेबर कार्ड यानि श्रमिक कार्ड बना हुआ है वो मजदुर अब हर साल श्रमिक कार्ड से लेबर डिपार्टमेंट में आवेदन करके 2000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते है मजदुर rajasthan nirman shramik auzar sahayata yojana का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है.

लेकिन श्रमिक टूलकिट सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए मजदुर का श्रमिक कार्ड कम से कम 3 वर्ष से श्रम विभाग में स्थाई रूप से सदस्य होना चाहिए. और योजना के तहत मजदुर को किसी दुकान से टूलकिट खरीदने का पक्का बिल फॉर्म के साथ में आवेदन के जमा करवाना होगा. इसके बाद श्रमिक कि पात्रता के अनुसार देय राशी सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आयेगी.

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श्रमिक टूलकिट सहायत योजना क्या है ?

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-22 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) में किये गये प्रावधान तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2009 के नियम-57 एवं 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान एतद्द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलोें को अभिकथित करने वाली निम्न निर्माण श्रमिक औजार /टूलकिट सहायता योजना, राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरान्त, अधिसूचित करता है.

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nirman shramik toolkit sahayata yojana की विशेषताएं

  • योजना ‘‘निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना’’ कहलाएगी.
  • यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22(1)(एच) सपठित राजस्थान नियम, 2009 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत प्रवर्तित की जाती है.
  • यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों पर प्रभावशील होगी जो अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत मण्डल में हिताधिकारी के रूप में कम से कम तीन वर्षो से पंजीबद्ध हैं और अपना अंशदान नियमित रूप से जमा करा रहे हैं.
  • यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी.

लाभार्थी को देय लाभ

  • औजार/टूलकिट खरीदने की वास्तविक कीमत अथवा / रुपये दो हजार, जो भी कम हो.
  • वित्तीय सहायता राशी को डीबीटी के माध्यम से हिताधिकारी के बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित की जाती है.

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श्रमिक टूलकिट योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

निर्माण श्रमिक औजार /टूलकिट सहायता योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • अन्य दस्तावेज : हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति.
  • बैंक पासबुक की प्रति : हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति.
  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति
  • अन्य दस्तावेज : औजार/टूलकिट का विक्रय रसीद की प्रति.

इन श्रमिक को मिलेंगे योजना के तहत 2000 रुपए

  • जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में कम से कम 3 वर्षो से पंजीकृत हैं तथा निरन्तर अंशदान जमा करा रहे हैं.
  • स्वंय के कार्य या व्यवसाय से सम्बंधित औजार/टूलकिट खरीदने पर ही राशी देय होगा.
  • औजार/टूलकिट की खरीद स्वंय निर्माण श्रमिक द्वारा की जाएगी तथा बिल आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है.

श्रमिक टूलकिट योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हएु आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज सलंग्न किया जाना आवश्यक होगा.
  • हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति.
  • हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति.
  • हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति.
  • औजार/टूलकिट का विक्रय रसीद की प्रति.
  • आवेदन फॉर्म को आप श्रमिक विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है. इसके अलावा फॉर्म डाउनलोड के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • इसके बाद फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी को सही से भर देना है.
  • इसके बाद भरे हुए आवेदन फॉर्म को आवश्यक टूलकिट डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को श्रम विभाग के कार्यलय में जमा करवा देना है.
  • फॉर्म जमा करवाने के बाद आपके फॉर्म की जाँच की जाएगी, जिसमे आप अगर योजना के लिए पात्र होते है.
  • तो ऐसे में योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशी लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

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