मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2024 फॉर्म, दवाईयों की लिस्ट और आवेदन प्रिकिर्या की पूरी जानकारी

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Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana 2023:- राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाने के उदेश्य से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राजस्थान को वर्ष 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं. आपको इस लेख में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लाभ, शुरुआत कब हुई, निबंध, मेडिसिन लिस्ट की जानकारी को दिया गया है.

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Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana

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मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2023 | Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिसमे से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2023 की शुरुआत की गई थी. इस योजना के अंतर्गत राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है.

इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित किए गए हैं. मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आवश्यक दवा सूची में वर्ष 2018-19 में दवाईयां 608, सर्जिकल्स 147, सूचर्स 77 कुल 832 आईटम थे, जो बढाकर दवाईयां 1594, सर्जिकल्स 928, सूचर्स 185 कुल 2707 आईटम सूचीबद्ध किये गये है.

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना | Nishulk Dava Yojana Rajasthan

माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के सभी राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयाँ 2 अक्टूबर, 2011 से निशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी. बजट घोषणा की पालना हेतु सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों के लिए जैनरिक औषधियाँ, सर्जिकल एवं डाइग्नोस्टिक उपकरणों की खरीद हेतु केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागू करने हेतु राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन किया गया है.

जिसके द्वारा मेडिकल कॉलेज से सम्बन्ध चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सेटेलाइट चिकित्सालयों, उप खण्ड चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरीज, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, एडपोस्ट एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रो पर आउटडोर एवं भर्ती रोगियों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक औषधियाँ इत्यादि दिनांक 02 अक्टूबर 2011 से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी. इस योजना के क्रियान्वयन के लिये निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते है.

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना की जानकारी

योजना का नाम मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राजस्थान
इनके द्वारा शुरू की गई अशोक गहलोत जी द्वारा
कब शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2011
उदेश्य राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध करवाना
लाभार्थी राज्य के मूल निवासी नागरिक
लाभ अस्पतालों में मेडिसिन निशुल्क मिलेगी
समन्धित विभाग चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य विभाग
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना Form PDF Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana Form PDF
आवेदन प्रिकिर्या ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइट https://jankalyan.rajasthan.gov.in/
Update 2023

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सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को शुरू करने का उदेश्य

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाईया निःशुल्क उपलब्ध करवाना है. जिसमे योजना के तहत राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले अंतरंग एवं बहिरंग रोगी को लाभ दिया जायेगा.

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का संचालन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान द्वारा किया जा रहा है. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपरेशन का गठन चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए औषधियों, सर्जिकल एवंसूचर्स के क्रय हेतु एक केन्द्रीय एंजेसी के रूप में किया गया है. आउटडोर रोगियों हेतु दवा वितरण केन्द्र ओपीडी के समयानुसार तथा इंडोर एवं आपात कालीन मरीजों के लिये दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित की गई है.

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लाभ

  • दवा सूची में 1594 प्रकार की दवाइयां, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स को सम्मिलित किया गया है.
  • योजना के माध्यम से लगभग 2707 औषधियां सर्जिकल एवं सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं.
  • आउटडोर रोगियों के लिए दवा वितरण केंद्र ओपीडी के समयानुसार सुनिश्चित किया गया हैं.
  • इंडोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जा रही हैं.
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निशुल्क औषधि प्रदान की जाती है.
  • प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी राजकीय चिकित्सालय में ओपीडी एवं आईपीडी पर जन आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है.

Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana में स्थापित होंगे जिला औषधि भंडार

  • राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा जैनेरिक औषधियां, सर्जिकल एवं सुचर्स की खरीद हेतु सीधे ही दवा निर्माताओं को क्रयादेश जारी किए जावेगें. दवा निर्माताओं द्वारा सीधे ही जिला औषधि भण्डार को दवाईयों इत्यादि की आपूर्ति की जायेगी. जहां से चिकित्सा संस्थानों को दवा वितरण हेतु जारी की जाएगी.
  • जिला औषधि भण्डार यथासंभव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में स्थापित किये जायें. जहां औषधि इत्यादि का समुचित भण्डारण किया जाये.
  • जिला औषधि भण्डार सोमवार से शनिवार तक प्रात: 40.00 से साय: 5.00 बजे तक कार्यरत रहेगे.
  • जिला औषधि भण्डार का सम्पूर्ण प्रबन्धन (भण्डारों को सुसज्जित करवाना, औषधि प्राप्त करना एवं उनका पूर्ण रखरखाव, आवश्यकतानुसार दवा वितरण केन्द्रो को औषधि उपलब्ध करवाना आदि) जिला परियोजना समन्वयक आर.एच.एस.डी.पी. द्वारा किया जावेगा. तथा इन कार्यो के सम्पादन में निम्न कार्मिक सहयोग करेगें.
  • वरिष्ठ फार्मासिस्ट – 1
  • फार्मासिस्ट – 1
  • डेटा एन्ट्री ऑपरेटर – 1
  • हैल्पर/सफाई कर्मचारी – 2

(जिला औषधि भण्डार की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न किये गए है।)

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Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana के तहत कप्प्यूटराईजेशन प्रिकिर्या

राजस्थान सरकार द्वारा योजना के तहत दवाओं के स्टॉक के प्रबन्धन हेतु जिला औषधि भण्डार को कम्प्यूटरीकृत कर विशेष ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित की जानी है. जिसमें सभी चिकित्सा संस्थानों की सूची के साथ-साथ दी जाने वाली दवाईयों की सूची भी उपलब्ध रहेगी. इससे अस्पतालों को दी जाने वाली दवाईयों का विवरण भी इस साफ्टवेयर में दर्ज होगा जिससे आवश्यकतानुसार रिपोर्ट प्राप्त करने में सुविधा होगी.

साथ ही ऑन लाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेण्डरिंग करने, इनडेन्ट भेजने, चिकित्सा संस्थानो पर दवाईयों के उपभोग की स्थिति जानने, कय आदेश जारी करने, पता लगाने, दवाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं अवमानक घोषित औषधियों के बारे में सूचना प्रेषित करने आदि में मदद मिलेगी तथा औषधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा.

Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana स्थापित किये जायेंगे दवाई वितरण केंद्र

योजना के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों मे आने वाले सभी मरीजो को प्रदान की जाने वाली सर्वाधिक उपयोग मे आने वाली आवश्यक दवाईयों के वितरण के लिये चिकित्सालय में आने वाले आउटडोर एवं इनडोर मरीजों की संख्या के आधार पर दवा वितरण केन्द्र स्थापित किये जावे और निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र आउटडोर रोगियों हेतु ओपीडी समय के अनुसार तथा इनडोर रोगियों हेतु 24X7 दिवस कार्यरत रहेगें.

इसके अलावा योजना के तहत दवा वितरण केन्द्र चिकित्सा संस्थान के आउडडोर (070) के पास स्थापित किये जायेंगे. जिस पर निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र लिखा हो और दवा वितरण केन्द्र पर वितरित की जाने वाली दवाईयों के सम्बन्ध आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक बोर्ड लगाया जावेगा. दवा वितरण केन्द्र हेतु वर्तमान में चिकित्सा संस्थान में कार्यरत अस्पताल के दवा वितरण कक्ष, सहकारिता विभाग के उपभोक्ता भण्डार व जन औषधि केन्द्र, बी.पी.एल. दवा वितरण केन्द्र एवं अस्पताल औषधि कक्ष इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है.

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मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में कितने दिनों तक की मेडिसिन मिलेगी ?

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत सामान्यतया रोगी को तीन दिन की निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी. लेकिन अतिआवश्यक होने पर या विशेष परिस्थितियो में कारण इंगित करते हुए 7 दिन तक की दवा दी जा सकती है. लम्बी बीमारी यथा ब्लड प्रेशर,” डायबिटिज ,/ हृद्यरोग ,/ मिर्गी /“एनिमिया,/ ओस्टियोअर्थराईटिस आदि के रोगीयों व पेशंनर्स को एक माह तक की अवधि की दवाईयां उपलब्ध कराई जा सकेगी. दवा पर्ची दो प्रति में लिखी जावेगी एवं यथा सम्भव जैनेरिक जाम से ही लिखी जाएगी.

निशुल्क दवा योजना की वित्तीय प्रगति | Financial Progress of Free Medicine Scheme

वित्तीय वर्ष 2021-22
राज्य निधि (प्रावधान) 790 करोड
केंद्रीय सहायता (प्रावधान) 360 करोड़
योग (प्रावधान) 1150 करोड़
राज्य निधि (व्यय) 377.49 करोड़
केंद्रीय सहायता (व्यय) 116.17 करोड़
योग (व्यय) 493.66 करोड़

अस्पताल में दवाई नही होंने पर बाहर से खरीद करने पर मिलेगी छुट

दवाईयों की अनुपलब्धता होने पर राजकीय चिकित्सालयों की मांग अनुसार स्थानीय क्रय कर उपलब्ध करवाई जाती है:-

वित्तीय वर्ष प्रावधान व्यय (माह अगस्त 2021)
राज्य निधि केंद्रीय सहायता योग राज्य निधि केंद्रीय सहायता योग
2021-22 790 360 1150 360.38 39.69 400.07

नोट:- पीआईपी 2021-22 में 600 करोड रूपये का प्रावधान है जिसमें राज्य का 40 प्रतिशत एवं केन्द्र का 60 प्रतिशत के आधार पर राज्य का कुल 550 + 240 – 790 करोड रूपये तथा केन्द्र का 600 करोड का 60 प्रतिशत 360 करोड रूपये है

वित्तीय वर्ष लाभान्वित मरीजों की संख्या
2021-22 ( 1 अप्रैल – 31 अगस्त 202 तक)
(06.09.2024 तक प्राप्त सूचनानुसार)
39433833
(3 करोड़ 94 लाख 33 हजार 833)

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राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक इनडोर एवं आउटडोर रोगियों में शामिल होना चाहिए.
  • मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास परिवार का जन आधार कार्ड होना आवश्यक है.

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साईज कि फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आयडी
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना फॉर्म आदि.

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

  • राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में जाना है.
  • यहाँ से आवेदनकर्ता को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर लेना है.
  • अब आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारी को सही सही से भरना है.
  • जैसे आवेदक का नाम, आयु, आधार कार्ड सख्या, जन आधार सख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आयडी आदि भरनी है.
  • अब आवश्यक डॉक्यूमेंट को कॉपी को फॉर्म के साथ में अटेच करके कार्यालय में जमा करवा देना है.
  • इसके बाद आप यहाँ से निशुल्क मेडिसिन प्राप्त कर सकते है.

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना हेल्पलाइन नंबर

दोस्तों आपको इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना से जुडी पूरी जानकारी को दिया गया है लेकिन अगर आपको मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना से जुडी कोई समस्या आ रही है तो इस स्थिति में आप निचे दिए गए मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के संपर्क नंबर पर कॉल करें.-

नोडल विभाग – चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य विभाग
नोडल अधिकारी का नाम – Dr. Ram Babu Jaiswal
पद का नाम – Nodal Officer
फ़ोन नंबर – 8005802585

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मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना पर निबंध कैसे लिखें ?

मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों में आने, वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को, आवश्यक दवा सूची में शामिल 594 प्रकार की, दवाइयों, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स सहित कुल 2707 दवाइयां, सर्जिकल व सूचर्स निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं.

राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह स्थापित हैं. दवाइयों की अनुपलब्धता होने पर राजकीय चिकित्सालयों की मांग अनुसार स्थानीय स्तर पर क्रय कर उपलब्ध करवाई जाती हैं. योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 3680 करोड़ रुपये व्यय किये गये है. इनडोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जा रही है.

FAQ’s -Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana 2023 Rajasthan

Q:- मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में कितनी दवाइयां शामिल है ?

Ans – योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों में आने, वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को, आवश्यक दवा सूची में शामिल 594 प्रकार की, दवाइयों, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स सहित कुल 2707 दवाइयां, सर्जिकल व सूचर्स निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं.

Q:- मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी ?

Ans – मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना को 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी.

Q:- मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना मेडिसिन लिस्ट कैसे देखे ?

Ans – नागरिक राजस्थान स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https://www.rajswasthya.nic.in/ पर जाकर के मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना मेडिसिन लिस्ट देख सकते है.

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