मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: स्वरोजगार के लिए मिलेगी 50% सब्सिडी, पात्रता, दस्तावेज, फॉर्म और आवेदन की पूरी जानकारी

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Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana:- उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओ को खुद का व्यवसाय शुरू करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के उदेश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2023 की शुरुआत की है. जिसमे महिलाओ को एक लाख रुपए के व्यवसाय पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी. जिससे आसानी से महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर पाएंगी. साथ में योजना के तहत सभी श्रेणी व जातिवर्ग की महिलाएं लाभ ले सकती है आपको इस आर्टिकल में , एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी फार्म एवं लाभ, पात्रता, दस्तावेज, फॉर्म और आवेदन की पूरी जानकारी को दिया गया है.

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Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2023 उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओ को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने के उदेश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाओ को शुरू किया जा रहा है जिसमे महिलाओ को रोजगार से जोड़ने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपक्ष्य में मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2023 की घोषणा की गई है.

जिसमे Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के तहत महिलाओ को 1,00,000 लाख रुपए तक का व्यवसाय शुरू करने पर सरकार द्वारा 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी. साथ में इस योजना के तहत राज्य की सभी परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर, विधवा और अपराध व एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को शामिल किया गया है.

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Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023

उत्तराखंड की महिलाओ को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बड़ी सौगात दी गई है. जिससे ऐसी महिलाएं जो अपना स्वय का व्यवसाय करने के बारे में सोच रही थी. उन महिलाओ के पास अब Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana 2023 के रूप में एक सुनहरा अवसर है जिससे महिलाएं इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकती है.

क्योकि मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा में कहा गया है की योजना के तहत राज्य में सभी वर्ग की महिलाओं को जो स्वय का बिजनस शुरू करना चाहती है. उन्हें 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% तक की छुट यानि सब्सिडी दी जाएगी. जिससे बहुत सी महिलाएं खुद का रोजगार स्थापित कर पाएंगी.

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के बारे में

योजना का नाम मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोगार योजना उत्तराखंड
इनके द्वारा शुरू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा
घोषणा का दिन 6 मार्च 2023 को घोषणा की गई
उदेश्य महिलाओ को आत्मनिर्भर और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना
लाभार्थी राज्य की सभी महिलाएं
लाभ 1 लाख रुपए के बिजनस पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी
अधिकारिक वेबसाइट जल्द जारी की जाएगी
आवेदन का तरीका जल्द उपलब्ध होगा
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना Form Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Form
आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के बिच की महिलाएं
वार्षिक आय 72,000 रुपए या इससे कम
आवश्यक डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक खाता की पासबुक, निवास और आय का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट सेज की फोटो, राशन कार्ड और योजना आवेदन पत्र आदि.
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Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana का उदेश्य

प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही ” मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ” आरम्भ की जाएगी. प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की मातृशक्ति के उत्थान हेतु संकल्पित है. इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए महिलाओ को आत्मनिर्भर और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उदेश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है.

और जल्द योजना को प्रदेश में शुरू कर दिया जाएगा. इसके बाद जो महिलाएं खुद का बिजनस जैसे मछली पालन, कृषि, बागवानी, भेड़ बकरी पालन आदि व्यवसाय को शुरू कर पाएगी. Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के तहत अगर कोई महिला अपना बिजनस एक लाख रुपए में शुरू करेगी. तो उन्हें इस पर 50% सब्सिडी यानि 50 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा.

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में शामिल व्यवसाय

  • कृषि
  • बागवानी
  • भेड़ बकरी पालन
  • कुकुट पालन
  • पशुपालन 
  • मत्स्य पालन
  • औघानिकी
  • फल व खाघ प्रसंस्करण
  • इसके अलावा उन व्यवसाय को योजना में शामिल किया जाना है. जो व्यवसाय महिलाओं द्वारा मांग की जाएगी या स्वरोजगार के आधार पर शामिल किये जायेंगे.

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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभ

  • राज्य की ऐसी महिलाएं जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है उन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किसी सुनहरे अवसर से कम नही है.
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य में महिलाओ को अपना 1,00,000 रुपए तक का कोई भी बिजनस जो योजना में शामिल है उस पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी.
  • योजना के तहत राज्य में समस्त जाती और वर्ग की परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर, विधवा और अपराध व एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को शामिल किया गया है.
  • योजना के तहत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 72,000 रुपए से कम है उन परिवारों की महिलाएं अब योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती है.
  • Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के तहत महिला बिजनस शुरू करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगी. जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा.
  • योजना को शुरू करने से महिलाओ को रोजगार से जोड़ा जाएगा. साथ में ऐसी महिलाएं जो अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से अपना बिजनस शुरू नही कर पा रही थी. वो योजना में अनुदान प्राप्त करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है.
  • योजना के तहत महिलाओ को दी जाने वाली अनुदान राशी को सिएधे उनके बैंक खाते में डाल दिया जाएगा. जल्द ही सरकार द्वारा Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के तहत आवेदन पत्र शुरू किये जायेंगे.

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Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana की विशेषताएं

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2023 की घोषणा की गई है.
  • इस योजना के तहत महिलाओ को रोजगार से जोड़ा जाएगा. इसके लिए सरकार द्वारा 1,00,000 रुपए तक के प्रोजेक्ट वाले व्यवसाय को शुरू करने वाली महिलाओ को 50% तक अनुदान दिया जाएगा.
  • राज्य में समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में एकल महिलाओं की संख्या लगभग 3.5 लाख है जिसमे इस योजना के तहत 25 से 45 वर्ष के बिच की महिलाओ को लाभ दिया जाएगा.
  • योजना के तहत सरकार द्वारा कुछ छोटे व्यवसाय शामिल किये गए है जिन्हें शुरू करने पर ही महिलाओ को योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा. साथ में अधिक मांग बढ़ाने पर अन्य व्यवसाय को योजना में शामिल किया जाना है.
  • Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana को शुरू करने से राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा. साथ में महिलाओ खुद का रोजगार होने से आर्थिक तंगी का सामना नही करना पड़ेगा.

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Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana की पात्रता

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कने वाली महिला उत्तराखंड की मूल निवासी होना चाहिए.
  • महिला ही सिर्फ मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकती है.
  • योजना का लाभ उठाने के लिए महिला के परिवार की वर्षिक आय 72,000 हजार से अधिक नही होनी चाहिए.
  • योजना का लाभ सिर्फ 25 से 45 वर्ष के बिच की आयु वाली महिलाएं उठा सकती है.
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओ का बैंक में खाता होना अनिवार्य है साथ में महिला का बैंक खाता ऊनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता महिला कीसी संगठित सेवा, सरकारी, या गैर सरकारी उपक्रम में शमिल नही होनी चाहिए.
  • विकलांग, विधवा जैसी कल्याणकारी योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओ को योजना के पात्र नही माना जाएगा.
  • राज्य की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित महिला ही Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana के लिए पात्र होगी.
  • इन सभी पात्रता को पूरा करने वाली महिलाएं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती है.

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

दोस्तों आपको मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भरते समय समय जिन जिन दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी. उन सभी जरुरी डॉक्यूमेंट की सूचि इस प्रकार से है:-

  • महिला का आधार कार्ड
  • मूल निवास का प्रमाण पत्र
  • महिला का पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • परिवार का राशन कार्ड
  • बैंक खाता की पासबुक
  • पासपोर्ट साज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आयडी
  • मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना आवेदन पत्र आदि दस्तावेज लगेंगे.

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मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

दोस्तों अगर आप मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको बता दे, ऐसे में आपको थोड़े दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा. क्योकि राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला दिवस के मौके पर 6 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है. और कहा गया है की जल्द ही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू होंगे.

लेकिन अभी आवेदन शुरू नही हुए है. और ना ही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन फॉर्म से जुड़े दिशानिर्देश और ऑफिसियल वेबसाइट लांच की गई है. जैसे ही सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन पत्र शुरू किये जाते है. आपको इस आर्टिकल को अपडेट करके सबसे पहले जानकारी दी जाएगी.

FAQ Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana

प्रशन:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या है?

Ans:- उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओ को आत्मनिर्भर और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उदेश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है जिसमे महिलाओ को 1 लाख रुपए तक प्रोजेक्ट पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी.

प्रशन:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

Ans:- अगर कोई महिला मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किसी व्यवसाय को एक लाख रूपए खर्च करके शुरू करती है तो उन महिलाओ को 50% सब्सिडी यानि 50,000 रुपए वापिस मिलेंगे.

प्रशन:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कब और किसने शुरू की है?

Ans:- उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 6 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई है.

प्रशन:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना कोनसे राज्य में लागु की गई है?

Ans:- उत्तराखंड में.

प्रशन:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मतलब क्या है?

Ans:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का मतलब उत्तराखंड की महिलाओ को रोजगार से जोड़कर के आत्मनिर्भर और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है. इसके लिए सरकार महिलाओ को 1 लाख रुपए तक का व्यवसाय शुरू करने पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा.

प्रशन:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

Ans:- उत्तराखंड की इन्छुक महिलाएं जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करना चाहती है उन्हें अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा. क्योकि हाल ही में सरकार द्वारा योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है.

प्रशन:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए कितनी आयु चाहिए?

Ans:- उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ सिर्फ 25 से 45 वर्ष के बिच की आयु वाली महिलाएं उठा सकती है.

प्रशन:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए वार्षिक आय कितनी चाहिए?

Ans:- उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता महिला के परिवार की सालाना आय 72,000 रुपए से या इससे कम होनी चाहिए.

प्रशन:- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ कोन ले सकता है?

Ans:- उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ सिर्फ महिलाओ को मिलेगा. जिसमे राज्य की समस्त जाती और वर्ग की परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर, विधवा और अपराध व एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को शामिल किया गया है.

दोस्तों आपको इस आर्टिकल में उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन विधि, एप्लीकेशन फॉर्म, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, दस्तावेज से जुडी जानकारी को बताया गया है जिससे आप आसानी से उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर पाएंगे. अगर आपको इस लेख में दी गई उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से जुडी जानकारी अच्छी लगी है तो इस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ जरुर शेयर करें.

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