मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना Form Download 2024 | Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Form PDF Download

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Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Form PDF:- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है. जिसमे ऐसे बच्चे जो अनाथ है उन बच्चो को सरकार द्वारा Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana के तहत पालन पोषण, शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यावसायिक सहयोग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. साथ में बच्चो को पेंशन का लाभ भी दिया जाता है आपको इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना PDF Download और अनाथ बच्चों के लिए सरकारी योजना MP की पूरी जानकारी को दिया गया है.

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Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Form PDF

Table of Contents

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना Form Download 2023 | Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Form

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाल देख रेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों (आफ्टरकेयर) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करने व 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध करवाने के उदेश्य से मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है.

जिसमे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana) के तहत बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु होने से पहले अलग अलग प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. जिसमे बच्चो को इंटर्नशिप अवधि के दौरान हर महीने 5,000 रुपए कि आर्थिक सहयता, व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5,000 रुपए की धनराशी हर महीने लाभार्थी बच्चो के बैंक खातो में भेज दी जाती है.

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है ? | MP Bal Ashirwad Yojana Form

देश के कोरोना महामारी के कारण से बहुत से बच्चो अनाथ हो गए थे. क्योकि कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच्चों के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी उन बच्चो को अब सरकार द्वारा पालन पोषण के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana को शुरू किया गया था जिसमे बाल देख रेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों (आफ्टरकेयर) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करना है.

साथ में बच्चो की आयु 18 वर्ष होने तक उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना योजना का लक्ष्य है. लेकिन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशी 18 वर्ष की आयु बच्चे की पूर्ण होने पर बंद कर दी जाएगी. MP Bal Ashirwad Yojana के तहत अनाथ बच्चों को इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता के लिए धनराशी प्रदान की जाती है.

अनाथ बच्चों के लिए सरकारी योजना MP के बारे में

योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना
योजना का प्रकार अनाथ बच्चों के लिए सरकारी योजना MP
उदेश्य अनाथ बच्चो को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक आर्थिक सहायता प्रदान करना
इनके द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
आर्थिक सहायता राशी 5,000 रुपए प्रतिमाह
समन्धित विभाग का नाम महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
आवेदन का तरीका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों
योजना के पोर्टल का नाम बाल आशीर्वाद पोर्टल
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना Form Download Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Form
अधिकारिक वेबसाइट https://scps.mp.gov.in
Update 2023

मध्य प्रदेश बाल आशीर्वाद योजना का उदेश्य

एमपी सरकार द्वारा बाल आशीर्वाद योजना को शुरू करने का मुख्य रुप से दो उदेश्य है जिसमे से पहला बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों (आफ्टरकेयर) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुनर्स्थापित करना और दूसरा 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराना है. इस योजना के अंतर्गत तहत् सहायता दो प्रकार की होगी.

जिसमे पहली आफ्टर केयर और स्पॉन्सरशिप सहायता के रूप में की जाती है. आफ्टर केयर में संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे और स्पॉन्सरशिप सहायता में मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे.

https://twitter.com/MP_MyGov/status/1637308885043224576

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana के फायदे और विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana राज्य में अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है.
  • योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता हर महीने दी जाएगी.
  • योजना के तहत पोलीटेकनिक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि के तहत् दी जाने वाली शासकीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबंधित विभाग के द्वारा से निःशुल्क प्रदाय किये जायेंगे.
  • मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत बच्चो को व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5,000 रूपये हर महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
  • योजना के तहत NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5,000 रूपये से 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता हर महीने दी जायेगी.
  • योजना के अंतर्गत बच्चो को आजीविका व्यय के लिए अलग से आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी.
  • योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशी को लाभार्थी बच्चो के बैंक खातो में भेजा जाता है जिसके लिए बच्चे के अभिभावकों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है. और खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
  • Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2023 को शुरू करने से अनाथ बच्चो का भविष्य उज्ज्वल बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनया जा सकता है.

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मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में अनाथ बच्चो को दो प्रकार से आर्थिक सहयता प्रदान की जाती है जिसमे योजना के तहत पहली आफ्टर केयर और स्पॉन्सरशिप सहायता के रूप में की जाती है. आपको दोनों आर्थिक सहयता राशी के बारे में निचे विस्तार से जानकारी को दिया गया है जो इस प्रकार से है –

आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता

  • इंटर्नशिप – उद्योग विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची में उल्लेखित केयर लीवर्स की योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थान/ प्रतिष्ठान/ प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहचान कर इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथासंभव रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा. इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो इंटर्नशिप की अवधि समाप्ति तक या एक वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी, किन्तु किसी भी दशा में 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी.
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण – पोलीटेकनिक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि के तहत् दी जाने वाली शासकीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबंधित विभाग के द्वारा से निःशुल्क प्रदाय किये जायेंगे. व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि समाप्ति तक या दो वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी, किन्तु किसी भी दशा में 02 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी.
  • तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता – NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5,000 रूपये से 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जायेगी एवं पाठ्यक्रम अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी. केयर लीवर्स की श्रेणी का निर्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी में अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थिक सहायता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा.

आफ्टर केयर अन्तर्गत आवेदन एवं लाभांवित किये जाने प्रक्रिया

  • प्रत्येक बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक द्वारा बाल देख-रेख संस्था में निवासरत 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं पहचान किये गये बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan) तैयार की जायेगी.
  • औद्योगिक संस्थाओं में इंटर्नशिप पर जाने वाले, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं उच्च शिक्षा में जाने वाले बच्चों की पृथक-पृथक सूची एवं डेटाबेस तैयार किया जायेगा.
  • योजना अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा प्रकरण परीक्षण उपरान्त स्वीकृत किये जायेंगे. यह स्वीकृति आदेश प्रत्येक हितग्राही प्रति वर्ष जारी किया जायेगा एवं इसके लिये सम्पूर्ण प्रक्रिया समय से पहले ही सम्पादित की जायेगी. पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे.

आफ्टर केयर अन्तर्गत पात्रता

  • आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे.
  • अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी.
  • दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी.
  • आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी.

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स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत योजना के तहत् पात्र पाये गये बच्चे को सहायता

  • आर्थिक सहायता – योजना के तहत् पात्र पाये गये प्रत्येक बच्चे को 4000 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी जो बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो न्यूनतम 01 वर्ष होगी. बालक अथवा परिवार की आर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकेगी. किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के पश्चात राशि देय नही होगी.
  • चिकित्सा सहायता – चिकित्सा सहायता दिये जाने हेतु प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जायेगा. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु बच्चों की सूची सहित आवश्यक जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जायेगी.

स्पॉन्सरशिप अंतर्गत लाभान्वित करने की प्रक्रिया

  • जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करे, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है तथा उनसे संपर्क कर आवेदन भरवाएं। समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे.
  • जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा योजना के पोर्टल में दर्ज बच्चे की गृह अध्ययन की रिपोर्ट एवं परिवार की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट मध्यप्रदेश (स्पॉंसरशिप) दिशा-निर्देश, 2020 में प्रावधानित प्रारूप में तैयार की जायेगी.
  • गृह अध्ययन की रिपोर्ट एवं परिवार की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजो की जांच के पश्चात ऐसे बच्चों की सूची तैयार बाल कल्याण समिति को प्रेषित की जायेगी.
  • जिला बाल संरक्षण अधिकारी से प्राप्त सूची अनुसार बच्चों की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की जांच एवं मूल्यांकन के आधार पर बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय अधिनियम एवं नियम में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुये बच्चों को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित करेगी.
  • योजना अंतर्गत उन्ही बच्चों को लाभ दिया जायेगा जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित किया है. ऐसे चिन्हांकित सभी बच्चों की सूची जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा गृह अध्ययन एवं सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के साथ उपरोक्त समिति के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रेषित किये जायेगे.
  • स्पॉन्सरशिप योजना अन्तर्गत परिवार/बालक की समृद्धता का परीक्षण एवं योजना अन्तर्गत लाभ की निरन्तरता अथवा समाप्ति का निर्धारण योजना अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा किया जायेगा. यह स्वीकृति आदेश प्रत्येक हितग्राही हेतु प्रति वर्ष जारी किया जाऐगा एवं इसके लिये सम्पूर्ण प्रक्रिया समय से पहले ही सम्पादित की जायेगी. पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किये जायेगे.

स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत पात्रता

  • मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे.

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए हेतु आवेदन पत्र के साथ में आपको जो जो आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे. उन सभी कागजात की सूचि को निचे दिए गया है.

  • बच्चो का आधार कार्ड
  • माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता की पासबुक
  • अनाथ होने का प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • समग्र आयडी
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आय का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आयडी
  • पासपोर्ट साईज की फोटो
  • मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन फॉर्म आदि.

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए आवेदन प्रिकिर्या

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन फॉर्म के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीको से आवेदन फॉर्म शुरू किये गए है. जिसमे योजना अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा प्रकरण परीक्षण उपरान्त स्वीकृत किये जायेगे. यह स्वीकृति आदेश प्रत्येक हितग्राही प्रति वर्ष जारी किया जायेगा एवं इसके लिये सम्पूर्ण प्रकिया समय से पहले ही सम्पादित की जायेगी. पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किये जाये. और जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करे, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है तथा उनसे संपर्क कर आवेदन भरवाएं. समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे.

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आवेदन की स्थिति कैसे जांचें

  • मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन की स्थिति जांचने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा. जिसमे आपको पेज स्क्रोल करके निचे जाना है और निचे दिए गए ” आवेदन की स्थिति जानने हेतु यहाँ क्लिक करें ” के लिंक पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपके सामने स्टेटस चेक फॉर्म खुलेगा. जिसमे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और केप्चा कोड डालकर के निचे दिए गए Check Status के बटन पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के आवेदन की स्थिति आ जाएगी. जिसे आप चेक कर सकते है.

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के पोर्टल पर लोगिन करने की प्रिकिर्या

  • लॉग इन के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें.
  • वेबसाइट के होम पेज में दिए गए ” Login ” के लिंक पर क्लिक करना है. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा.
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  • आगे के पेज में आपके सामने लॉग इन फॉर्म खुलेगा. जिसमे आपको सबसे पहले अपनी यूजर आयडी और पासवर्ड डालकर के निचे दिए गए Login के बटन पर क्लिक करना है.
  • इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के पोर्टल पर लॉग इन कर सकते है.

FAQ मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के बारे में पूछे जाने प्रशन व उनके उत्तर

प्रशन – मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना क्या है ?

Ans- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना एक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चो के लिए शुरू की गई सरकारी योजना है जिसमे अनाथ बच्चों को मासिक 5,000 रूपये और अनाथ बच्चों की देखभाल करने वालों को अलग से 4 हजार प्रतिमाह दिए जायेंगे.

प्रशन- मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में कितना पैसा मिलेगा ?

Ans – बाल आशीर्वाद योजना के तहत् पात्र पाये गये प्रत्येक बच्चे को 4000 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी जो बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी.

प्रशन – मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की अधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

Ans – एमपी बाल आशीर्वाद योजना की अधिकारिक वेबसाइट का लिंक – https://scps.mp.gov.in/ यह है.

प्रशन – अनाथ बच्चों के सरकारी योजना MP ?

Ans- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है. जिसमे ऐसे बच्चे जो अनाथ है उन बच्चो को सरकार द्वारा योजना के तहत पालन पोषण, शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यावसायिक सहयोग के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

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