लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम PDF 2024 Labour Department Haryana Scheme | All Form PDF Download

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Labour Department Haryana Scheme:- हरियाणा राज्य के पंजीकृत श्रमिको के लिए लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा द्वारा अलग अलग लाभकारी योजनाओ को चालू किया गया है जिसमे श्रमिक कार्ड धारक मजदुर अपने लेबर कार्ड से स्कीम की पात्रता व डॉक्यूमेंट की जानकारी प्राप्त करके लाभ ले सकते है. हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत 28 छोटी बड़ी योजनाओ को शामिल किया गया है जिसमे मजदुर, मजदुर की पत्नी व श्रमिक के बच्चों की पढाई के लिए स्कोलरशिप योजना तक शामिल है आपको इस आर्टिकल में लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम PDF 2023 और लेबर कार्ड हरयाणा के फायदे से जुडी जानकारी को बताया गया है.

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Labour Department Haryana Scheme

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लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम PDF 2023 | Labour Department Haryana Scheme

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के असंगठित क्षेत्र की श्रेणी में काम करने वाले मजदूरो की अर्थिक्ज स्थिति में सुधार लाने के लिए लेबर कार्ड योजना हरयाणा को चालू किया गया है जिसमे बोर्ड में पंजीकरण करने वाले श्रमिको को लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम (Labour Department Haryana Scheme) का लाभ दिया जाता है लेकिन इससे पहले मजदूरो को श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करना होगा.

इसके बाद मजदुर अपने लेबर कार्ड हरियाणा श्रमिक कार्ड की योजनाओ की जानकारी प्राप्त करके लेबर डिपार्टमेंट आवेदन कर सकता है और Labour Department Haryana Scheme लाभ ले सकता है. लेबर कार्ड हरियाणा से मजदूरो को बेटियों के विवाह पर अनुदान, बच्चो की पढाई के लिए स्कोलरशिप, श्रमिक को आवास ऋण, साइकिल सहायत और चिकित्सा सहायता जैसी बड़ी लाभकारी योजनाओ का लाभ दिया जाता है.

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम PDF 2023 | Labour Department Haryana Scheme

Labour Department Haryana Scheme:- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट द्वारा अपने बोर्ड में पंजीकृत श्रमिको के लिए अनेक प्रकार की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओ को चालू कर रखा है जिसमे आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम लिस्ट निचे दी गई है जिसमे अगर आपके पास लेबर कार्ड हरियाणा बना हुआ है तो आप इन योजनाओ का लाभ उठाने के लिए श्रम विभाग में आवेदन कर सकते है.

  • शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता (नियम 60) (लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा Scholarship)
  • प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता
  • कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वी और 12वी)
  • विधवा पैंशन
  • व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता
  • कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता
  • मातृृत्व लाभ (नियम 50)
  • पित्तृव लाभ (धारा 22(1)(h))
  • औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
  • मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
  • सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
  • साईकिल योजना (धारा 22(1)(h))
  • कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
  • बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(नियम 61)
  • बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)(नियम 61)
  • पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))
  • मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
  • अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
  • अंपगता सहायता (नियम 59)
  • अंपगता पैंशन (नियम 54)
  • चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59)
  • घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तिय सहायता (धारा 22(1)(h))
  • मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
  • पेंशन की योजना (नियम 51)
  • परिवारिक पेंशन (नियम 62)
  • मुख्यमंत्री सामजिक सुरक्षा योजना (नियम 57)
  • मृत्यु सहायता (नियम 57)
  • दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 56)

हरियाणा लेबर कार्ड के फायदे | Haryana Labour Card Ke Fayde 2023

लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा राज्य के ऐसे श्रमिक जिनका लेबर कार्ड बना हुआ है उन मजदूरो को श्रम विभाग की अलग अलग योजनाओ का लाभ मिलता है जिसमे श्रमिक को मृत्यु सहायता में 2 लाख रूपये की वित्तीय सहायता, बच्चो को पढाई के लिए 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता और पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में मिलते है.

इसके अलावा भी पंजीकृत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000/- रूपये का अनुदान, तीन लडकियों के विवाह पर कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता, मकान की खरीद/निर्माण हेतु 2,00,000 रूपये तक ऋण, कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के इन्डोर ईलाज के लिए एक लाख रूपये तक की सहायता लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम के अंतर्गत मिलती है.

लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा छात्रवृति योजना | Haryana Labour Welfare Fund Scheme Form In Hindi

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम के अंतगत पंजीकृत कामगारों के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है. जिसमे श्रमिक के बच्चो को छात्रवृति योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कक्षावार राशि निम्न प्रकार से हैः-

क्र.सं. श्रेणी का नाम दी जाने वाली राशि
1. प्राथमिक शिक्षा (1 से 8वीं कक्षा) 8000 रूपए प्रति वर्ष            
2. सैकण्डरी शिक्षा (9 से 12 वी कक्षा)/आई.टी.आई. कोर्स 10,000  रूपए प्रति वर्ष            
3.  उच्चतर शिक्षा (स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक)   15,000 रूपए प्रति वर्ष
4. स्नात्कोतर (मास्टर डिग्री के प्रथम वर्ष से अन्तिम वर्ष तक)   20,000 रूपए प्रति वर्ष

प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता

पंजीकृत कामगारों के बच्चों को प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सो मेें होने वाले पूर्ण शैक्षणिक व्यय की प्रतिपूर्ति  बोर्ड द्वारा निम्न प्रकार से की जाती है।

श्रेणी का नाम दी जाने वाली राशि
सभी सरकारी/प्राईवेट संस्थाओे/ कालेजों/विश्वविधालयों इत्यादि में व्यवसायिक/तकनीकी  कोर्स, डिग्री/डिप्लोमा अर्थात चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए, कानून, फैशन डिजाईनिंग, इत्यादि     बोर्ड सरकारी संस्थाओं में पढने वाले छात्रो के सभी शैक्षिक खर्चे अर्थात दाखिला फीस, टयूशन फीस, परीक्षा फीस इत्यादि वहन करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड प्राईवेट संस्थाओं में अघ्ययन करने वाले छात्रो के सभी शैक्षिक खर्चे उस स्ट्रीम में उच्चतम फीस ढाचे वाले राज्य की सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रभारित शैक्षिक खर्चो के बराबर भी वहन करेगा।

कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वी और 12वी)

निर्माण श्रमिको के मेघावी बच्चे जिन्होने दसवी/ बाहरवीं की परिक्षा में शैक्षिक उत्कृृष्टता प्राप्त की है, को नियत जमा के रूप में छात्रवृृति (ईनाम राशि) निम्न अनुसार मुहैया कराई जाएगीः-           

क्र0सख्या दसवी / बाहरवीं की परीक्षा में प्राप्त अंक  राशि
1   90 प्रतिशत तथा उससे उपर    51,000/- रूपए
2 80 प्रतिशत तथा उससे उपर  41,000/- रूपए
3 70 प्रतिशत तथा उससे उपर    31,000/- रूपए
60 प्रतिशत तथा उससे उपर  21,000/- रूपए

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की विधवा पैंशन योजना में मिलेंगे हर महीने 3000

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा द्वारा राज्य के पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000 रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है. जिसमे ऐसे श्रमिक कार्ड जिनका हरियाणा में श्रमिक कार्ड बना हुआ है वो मजदुर हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भर सकते है लेकिन योजना तहत यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/काॅरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है. और विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है तो हरियाणा श्रमिक कार्ड की विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी.

व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता के अंतर्गत बोर्ड द्वारा व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु 1 लाख 20 हजार रूपये की अधिकतम सीमा तक वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है. जिसमे वित्तीय सहायता सीधे ही सरकारी/निजि सरकारी, मान्यता प्राप्त संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/आई0 आई0 टी0/आई0 आई0 एम0/एम्स इत्यादि को दी जाएगी एवम् दाखिला खर्च की प्रतिपूर्ति मूल रसीद की सत्यापित  प्रति प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को प्रतिपूर्ति की जाएगी.

कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता | lABOUR DEPARTMENT HARYANA

पंजीकृत श्रमिकों के बच्चो केा व्यवसायिक/तकनिकी कोर्सो मे डिग्री डिप्लोमा जैसे मैडिकल, इंजनीयिरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए., कानून, फैशन डिजाईनिंग आदि मे दाखिला हेतु कोचिंग कक्षाओ के लिए 20 हजार रूपये एवम् यु0पी0एस0सी0/एच0पी0एस0सी0 की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है.

हरियाणा राशन कार्ड लिस्ट 2023-24
बुढ़ापा पेंशन लिस्ट हरियाणा 2023
विधवा पेंशन लिस्ट हरियाणा 2023 
हरियाणा लेबर कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
आवास योजना लिस्ट हरियाणा 2023-24
परिवार पहचान पत्र अपडेट कैसे करें 2023

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट मातृृत्व लाभ योजना (नियम 50)

लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की मातृृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 30,000/ रूपये की मातृत्व एंव 6000 रूपये की पौष्टिक आहार के लिए वितिय सहायता बच्चें के जन्म के उपरान्त देय होगी. जिसमे योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत महिला श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है साथ में योजना का फॉर्म भरते समय महिलाओ को बच्चों के जन्म के उपरान्त, जन्म प्रमाण-पत्र (सत्यापित प्रति) संलग्न करना आवश्यक है.

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा पित्तृव लाभ योजना (धारा 22(1)(h))

Haryana Labour Welfare Fund Scheme form in hindi के अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा संचालित पित्तृव लाभ योजना के तहत नवजात शिशु की उचित देखभाल के लिए 15,000 रूपये तक की वित्तीय सहायता एवं पंजीकृत श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000 रूपये की सहायता यानि कुल 21,000/- रूपये पितृत्व लाभ के रूप में दिए जाते हैं. जिसमे योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है.

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट श्रमिक टूलकिट औजार खरीद योजना

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट श्रमिक टूलकिट औजार खरीद योजना के तहत पंजीकृत निर्माण कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजार खरीदने हेतु 8000 रूपये का अनुदान दिया जाता है. जिसमे श्रमिको को औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना व यह सहायता पंजीकृत श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी.

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान स्कीम

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की इस योजना के तहत पंजीकृत महिला कामगारों के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन-कोट, छाता, रब्बड़ मैट्रेस, कीचन के बर्तन एवं स्वास्थ्यप्रद नैपकीन आदि खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 5,100 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. जिसमे योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक कार्ड धारक महिला कामगार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है.

लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की श्रमिक सिलाई मशीन योजना

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में ऐसी महिलाएँ जिनका श्रमिक कार्ड हरयाणा बना हुआ है उन महिलाओ को अपने घर पर रोजगार देने के लिए सिलाई मशीन खरीदने के लिए अनुदान राशी दी जा रही है जिसमे महिलाएँ लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की श्रमिक सिलाई मशीन योजना के तहत फॉर्म भरके 3500 रुपए की अनुदान राशी प्राप्त कर सकती है. लेकिन यह अनुदान प्राप्त करने के लिए पंजीकृत महिला कामगार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता आवश्यक है.

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट स्कीम में मिलेंगी साईकिल खरीद के लिए 3000 रुपए की अनुदान राशी

राज्य के ऐसे श्रमिक जिनका श्रमिक कार्ड बने हुए एक वर्ष का समय हो गया है वो मजदुर लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की साइकिल योजना के अंतर्गत फॉर्म भरके साइकिल खरीदने के लिए 3,000 रुपए की अनुदान राशी प्राप्त कर सकते है. जिसमे योजना के तहत मजदुर यह अनुदान राशी श्रमिक को पांच वर्ष में एक बार एवं कार्यकाल में अधिकतम पांच बार देय होगी.

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की कन्यादान योजना में मिलेंगे 51,000 रुपए

हरियाणा श्रम विभाग द्वारा मजदुर की बेटियों का विवाह करने पर आर्थिक सहायता राशी प्रदान करने के उदेश्य से श्रमिक कन्यादान योजना को चालू किया गया है जिसमे पंजीकृत कामगार की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. लेकिन यह राशि केवल तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है. जिसमे योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए.

लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा स्कीम से मिलेगी श्रमिको को अपने बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता

लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा स्कीम बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना के अतंर्गत लाभार्थी की सुपुत्री के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000 रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमे यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है. जिसमे योजना का फायदा उठाने के लिए लाभार्थी की  कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए.

पंजीकृत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. जिसमे लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000 (कन्यादान योजना) + 50,000 (बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 1,01,000 रूपये प्रदान किये जाते हैं.

पैतृक घर जाने पर किराया योजना | lABOUR DEPARTMENT HARYANA

LABOUR DEPARTMENT HARYANA द्वारा पंजीकृत श्रमिको को वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के 5 सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर वास्तविक रेल (द्वितीय श्रेणी)/बस (साधारण) किराए की भरपाई/प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है. जिसमे योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत कामगार की एक वर्ष की नियमित सदस्यता और मूल यात्रा टिकट संलग्न करना अनिवार्य है.

हरयाणा लेबर डिपार्टमेंट की मुफ्त भ्रमण सुविधा योजना

लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा के अंतर्गत पंजीकृत कामगार व परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार प्रसिद्व धार्मिक/ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने हेतु खर्च हुई राशि का भुगतान रेलवे (द्वितीय श्रेणी) या हरियाणा रोडवेज की बस (साधारण) द्वारा निर्धारित किराये के आधार पर किया जाएगा. जिसमे श्रमिको को योजना के तहत धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण की अवधि 10 दिनों से अधिक नही होनी चाहिए.

अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना | lABOUR DEPARTMENT HARYANA

हरयाणा लेबर डिपार्टमेंट की अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना में पंजीकृत कामगारों के ऐसे बच्चे जो मेडिकल अथोरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इस से अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम/अपंग घोषित हो, को प्रतिमाह 3,000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है. जिसमे योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है व आवेदक लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष नवम्बर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना एवं निर्धारित अंशदान जमा करवाना अनिवार्य है.

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की अंपगता सहायता योजना

पंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता प्रतिशतता के आधार पर 1.5 लाख से 3 लाख तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जो अपंगतता की प्रतिशतता पर निम्न प्रकार से निर्भर करेगाः-

  • अपंगतता की प्रतिशतता                राशि
  • 50 प्रतिशत तक                          डेढ़ लाख रूपये
  • 51 से 75 प्रतिशत तक                 दो लाख रूपये
  • 76 प्रतिशत एवं अधिक                3 लाख रूपये

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की पेंशन योजना में मिलेगी हर महीने 3000 रुपए की पेंशन

श्रमिक विभाग की मजदुर पेंशन योजना के तहत कामगार की किसी संक्रामक बिमारी या कार्य स्थल पर दुर्घटना के कारण अपंगता होने पर 3000 रूपये की पैंशन हर महीने दी जाती है. जिसमे मजदुर को 70-100% स्थाई अपंगता होने का स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा. साथ में पंजीकृत श्रमिक के पहचान पत्र में पंजीकरण फीस तथा अंशदान की अदायगी/अपटू डेट का इन्द्राज होना आवश्यक है. इसके अलावा श्रमिक पेंशन के लिए मजदुर बोर्ड में 1 वर्ष से पंजीकृत होना जरुरी है.

लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की चिकित्सा योजना में 30 दिनो की मजदूरी मिलेगी

श्रमिक विभाग की चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) योजना में पंजीकृत कामगार की दुर्घटना होने या बीमारी से पीड़ित होने पर सरकारी हस्पताल एवं सरकार द्वारा अनुमोदित निजि हस्पताल में उपचार हेतु चार दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने पर श्रमिक को राज्य में प्रचलित न्युनतम मजदूरी के हिसाब से मजदूरी क्षतिपूर्त/वित्तीय सहायता दी जाती है. लेकिन इसके लिए पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है.

लेबर कार्ड हरियाणा से मिलेगी घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तिय सहायता 

लेबर कार्ड हरियाणा की घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तिय सहायता योजना में पंजीकृत कामगार को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर, टी.बी., एडस इत्यादि के इन्डोर ईलाज के लिए एक लाख रूपये तक की सहायता सरकारी नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है. जिसमे मजदुर को लाभ लेने के लिए बोर्ड में एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी आवश्यक है. साथ में श्रमिक को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरकारी हस्पतालों के चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र देना होगा.

मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53) | Labour Department Haryana Scheme

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना के तहत 2,00,000 रूपये तक ऋण निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है लेकिन श्रमिको को मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता तथा 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बाकी होना आवश्यक है. साथ में यह सुविधा जीवन में एक बार उपलब्ध होगी.

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की परिवारिक पेंशन योजना

श्रमिक विभाग हरयाणा की परिवारिक पेंशन योजना के अंतर्गत पैंशनर श्रमिक जिसको हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पैंशन दी जा रही हो, की मृत्यु हो जाने पर उसके पैंशन का आधा भाग उसकी पत्नी या पति (जैसी भी स्थिति हो) को दी जाती है. जिसमे श्रमिक-पैंशनर की मृत्यु होने पर ही आश्रित पत्नी/पति को पैंशन राशि का आधा भाग बतौर पारिवारिक पैंशन प्रतिमास उपलब्ध होगा. और पैंशनर श्रमिक की मृत्यु होने पर उसको दी जा रही पैंशन का आधा भाग उसकी पत्नी या पति, जो भी हो, पारिवारिक पैंशन के तौर पर स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है.

हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की मृत्यु सहायता योजना में मिलेंगे 2 लाख रुपए

श्रमिक कार्ड हरियाणा से लेबर डिपार्टमेंट में पंजीकृत कामगार की मृत्यु पर 2 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी. लेकिन यह वित्तीय सहायता राशी प्राप्त करने के लिए पंजीकृत कामगार की पहचान-पत्र की सत्यापित प्रति जिसमें आवेदन करने की तारीख तक की अंशदान की अदायगी दर्ज हों प्रस्तुत करना है.

अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर | lABOUR DEPARTMENT HARYANA

राज्य के ऐसे मजदुर जो श्रम विभाग में पंजीकृत नही है उन मजदूरो को अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर (धारा 22(1)(h)) के तहत  कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके कानूनी वारिस/आश्रित परिवार के सदस्य को 4,00,000/- रूपये की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है. जिसमे योजना के तहत वित्तीय सहायता राशी प्राप्त करने के लिए दुर्घटना के संबंध में एफ.आई.आर. की प्रति, पोस्टमाॅर्टम रिर्पोट की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, संबंधित अधिकारी की जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट, नियोजक के दुर्घटना से संबंधित बयान की प्रति संलग्न करनी होगी.

श्रमिक कार्ड से मिलेगा मुख्यमंत्री सामजिक सुरक्षा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को 5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. जिसमे मृतक श्रमिक के परिवार को यह वित्तीय सहायता राशी प्राप्त करने के लिए  कामगार का नियमित पंजीकरण,  दुर्घटना के संबंध में एफ.आई.आर. की प्रति, पोस्टमाॅर्टम रिर्पोट, मृत्यु प्रमाण पत्र, संबंधित अधिकारी की जांच उपरान्त अनुशंसा रिर्पोट और  नामांकित/ कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है.

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FAQ:-(लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम के बारे में पूछे जाने वाले प्रशन)

प्रशन:- हरियाणा लेबर कार्ड की योजनाओ का लाभ कैसे मिलेगा?

Ans:- बोर्ड में पंजीकृत मजदूरो को श्रमिक कार्ड हरयाणा की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले श्रम विभाग की वेबसाइट पर समन्धित योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है जिससे श्रमिक कार्ड का लाभ मिलेगा.

प्रशन:- शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 60 form download)?

Ans:- बर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम के अंतगत पंजीकृत कामगारों के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है. जिसमे आप लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर के शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 60 form download) कर सकते है.

प्रशन:- मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)?

Ans:- हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण योजना के तहत 2,00,000 रूपये तक ऋण निर्माण कामगारों को उनके मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है आप लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर के योजना का फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन कर सकते है.

प्रशन:- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(नियम 61)?

Ans:- लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा स्कीम बच्चों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना के अतंर्गत लाभार्थी की सुपुत्री के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000 रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमे यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है.

प्रशन:- हरियाणा लेबर कार्ड से कितनी छात्रवृति मिलती है?

Ans:- पंजीकृत कामगारों के बच्चों को पहली कक्षा से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातक एवं स्नात्कोतर आदि कक्षाओं तक 8,000/- रूपये से 20,000/- रूपये तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है.

Labour Department Haryana Scheme:- दोस्तों आपको इस आर्टिकल में हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट की योजनाएं क्या क्या है और लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम PDF लिस्ट और समन्धित फॉर्म से जुडी जानकारी को बताया गया है जिससे आप आसानी से लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा स्कीम की जानकारी प्राप्त करके फायदा उठा सकते है. अगर आपको इस आर्टिकल में दी गई श्रमिक कार्ड के क्या क्या फायदे है Haryana से जुडी जनकारी अच्छी लगी है तो इस पोस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ में जरुर शेयर करें.

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