इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024 | Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana Form | 6000 रूपए मिलेंगे

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Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana Form:- राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए सशर्त मातृत्व सहयोग और पोषण परामर्श के लिए इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना 2023 को शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा महिलाओं को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशी दी जाती है. आपको इस आर्टिकल में इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें से जुडी जानकारी को दिया गया है.

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Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana Form

Table of Contents

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 राजस्थान

राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए सशर्त मातृत्व सहयोग (Conditional Maternity Benefit) और पोषण परामर्श पर आधारित योजना है. जिसमे योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपए का सशर्त मातृत्व सहयोग दिया जाता है.

लेकिन इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलने यह धनराशी अलग अलग पांच किस्तों में मिलती है. जिसमे महिलाओं को पहली, दूसरी और तीसरी व पांचवीं क़िस्त में 1000-1000 रुपए और चौथी क़िस्त में 2000 रुपए मिलते है जिससे महिलाओं को अलग अलग पांच किस्तों में योजना के तहत 6 हजार रुपए का लाभ मिलता है.

Rajasthan Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा 19 नवम्बर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना शुरू की गई थी. जिसमे प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana के अंतर्गत 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशी देने का प्रवाधान किया गया है. सरकार द्वारा प्रथम चरण के अंतर्गत बजट घोषणा 2020-21 की पालना में दिनांक 19.11.2020 से, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राज्य के पाँच जनजातीय जिलों – प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में लागू की गयी है.

इसके बाद द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के सभी 33 जिलों में लागू करने की घोषणा की गई है. जिसमे योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान हेतु गर्भधारण करने वाली महिलाओं को, निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर पात्रता/नियमानुसार पाँच किश्तों में 6,000 रूपये की नकद सहयोग राशि सीधे उनके खातों में जमा की जावेगी.

राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में

योजना का नाम राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना
इनके द्वारा शुरू मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा
कब शुरू हुई 19 नवम्बर 2020 को
उदेश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना
लाभार्थी गर्भवती महिलाएं
लाभ महिलाओं को 6000 रुपए का सशर्त मातृत्व सहयोग
समन्धित विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
योजना में किस्तों की सख्या 5 किस्तों में मिलेगी
हेल्पलाइन नंबर 9414970286 | 7611889944
Indira Gandhi matrit Yojana amount 6000 रुपए
आवेदन की प्रिकिर्या ऑफलाइन
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना फॉर्म Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana Form
अधिकारिक वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/
Update 2023

Rajasthan मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म
अंतर जाति विवाह लाभ आवेदन फार्म PDF Rajasthan
उडान योजना राजस्थान में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन

Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023 का उदेश्य

राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू करने का मुख्य उदेश्य प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिसमे सरकार द्वारा माताओं को इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत 6000 रुपए का लाभ दिया जाता है.

योजना के अंतर्गत प्रदेश की मूल निवासी और वो योजना के दुसरे चरण के अनुसार 1.4.2022 अथवा उसके पश्चात दूसरी संतान से गर्भवती हुयी है वो महिलायें Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana Rajasthan 2023 के तहत आवेदन कर सकती है. योजना में गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली 6,000 रुपए की धनराशी 5 अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कि जाती है.

https://twitter.com/RajGovOfficial/status/1619690621194698754

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का फेस 1

प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2020-21 की पालना में दिनांक 19.11.2020 से, Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana Rajasthan राज्य के पाँच जनजातीय जिलों में लागू की गयी है जो इस प्रकार से है –

  • प्रतापगढ़
  • डूंगरपुर
  • बांसवाड़ा
  • उदयपुर
  • बारां.

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का फेस 2

द्वितीय चरण – द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में योजना का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के सभी 33 जिलों में लागू करने की घोषणा की गई है. यानि राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का फेस 2 में प्रदेश के सभी 33 जिलों के अंतर्गत महिलाएं योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकती है. इससे पहले योजना के अंतर्गत राज्य के पाँच जनजातीय जिलों में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में लागू की गयी थी. इसके बाद अब योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागु कर दिया गया है.

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इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता राशी

राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 2023 के अंतर्गत द्वितीय संतान हेतु गर्भधारण करने वाली महिलाओं को, निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार पाँच किश्तों में 6,000 रूपये की नकद सहयोग राशि सीधे उनके खातों में जमा की जावेगी. योजना में 5 किस्तें कब और कितनी कितनी मिलेगी विवरण निचे दिए गया है –

किस्तों की सख्या कब कब मिलेगी किस्तें क़िस्त में मिलने वाली राशी
पहली गर्भावस्था जांच व पंजीकरण (ANC & Registration) होने पर (अंतिम माहवारी तिथि से 120 दिनों के भीतर पंजीकरण होने पर) 1,000
दूसरी कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें (ANC) पूरी होने पर (गर्भावस्था के 6महीने के भीतर) 1,000
तीसरी बच्चे के जन्म पर, (संस्थागत प्रसव पर) 1,000
चौथी बच्चे के 3½ माह (105 दिवस) की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर (टीकाकरण के अंतर्गत बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-बी या इसके समकक्ष विकल्प की पहली खुराक मिलने पर) 2,000
पांचवीं द्वितीय संतान के उपरान्त दम्पती द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपानाये जाने (PP Sterlisation) अथवा महिला द्वारा कॉपर टी (PPIUCD) लगवाया जाने पर 1,000
कुल राशि 6,000 रुपए

Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023 के लाभ

  • राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
  • योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा स्वय और बच्चों का अच्छे से पालन-पोषण करने के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी.
  • इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में मिलने वाली 6000 रुपए की धनराशी को सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातो में अलग अलग 5 किस्तों में भेजा जायेगा.
  • राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत महिला को गर्भवती होने पर गर्भावस्था जांच व पंजीकरण होने पर पहली क़िस्त के 1000 रुपए सीधे बैंक खाते में आ जायेंगे.
  • योजना के तहत कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें (ANC) पूरी होने पर दूसरी क़िस्त के 1000 रुपए मिलेंगे.
  • सरकार द्वारा योजना के तहत बच्चे के जन्म पर, (संस्थागत प्रसव पर) के दौरान तीसरी क़िस्त के 1000 रुपए भेजे जायेंगे.
  • जब बच्चा 105 दिन का हो जाता है और 3.5 महीने कि उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर चौथी क़िस्त के 2,000 रुपए महिला के बैंक खाते में आ जाते है./
  • योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के उपरान्त दम्पती द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपानाये जाने (PP Sterlisation) अथवा महिला द्वारा कॉपर टी (PPIUCD) लगवाया जाने पर पर पांचवीं क़िस्त के 1000 रुपए महिला के खाते में आते है.
  • Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023 के अंतर्गत अब तक प्रदेश की 32,924 महिलाओं को लाभ मिला है और इन लाभार्थियों के बैंक खातो में 7.1 करोड़ रुपए भेजे जा चुके है.
  • महिलाओं को Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana 2023 का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नही है क्योकि योजना में स्वास्थ्य विभाग के PCTS सॉफ्टवेर में दर्ज लाभार्थियों की जानकारी को विभाग के राजपोषण पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन के बाद निर्धारित राशी महिलाओं के जन आधार कार्ड से लिंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की पात्रता

Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana Rajasthan हेतु ऐसी सभी महिलाओं को पात्र लाभार्थी माना जाएगा-

  • प्रथम चरण – वह महिला जो 1.11.2020 अथवा उसके पश्चात दूसरी संतान से गर्भवती हो.
  • द्वितीय चरण – वह महिला जो 1.4.2022 अथवा उसके पश्चात दूसरी संतान से गर्भवती हो.
  • योजना की शर्तों को पूर्ण करते हुए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र होगी.
  • गर्भपात अथवा मृत शिशु जन्म (Still Birth) की स्थिति में, लाभार्थी महिला, भविष्य में गर्भधारण करने पर, योजना के तहत पात्र होंगी.

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इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की अपात्रता

योजना हेतु ऐसी सभी महिलाओं को अपात्र माना जाएगा –

  • केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप नियोजित महिला अथवा जो अन्य किसी प्रचलित विधि के अन्तर्गत समान प्रकार का लाभ प्राप्त कर रही है, उक्त लाभार्थी इस योजना हेतु अपात्र होगी.
  • प्रथम गर्भावस्था से जुडवा बच्चे होने की स्थिति में द्वितीय गर्भधारण वाली महिला योजनान्तर्गत अपात्र होगी.
  • पुनर्विवाह की स्थिति में, नव-दम्पती (दोनों में से किसी के भी) के पूर्व में, एक से अधिक सन्तान होने की स्थिति में सम्बन्धित महिला योजनान्तर्गत अपात्र होगी.
  • कोई भी महिला एक साथ, IGMPY और समान शर्तों से जुड़ी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) कीे किश्तों का लाभ लेने हेतु अपात्र होगी.

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना आवश्यक डॉक्यूमेंट

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • जन-आधार/भामाशाह कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • चार पासपोर्ट साइज की फोटो
  • महिला का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
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इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023

  • IGMPY मुख्यतः कागज़ रहित (पेपरलेस) योजना है. लाभार्थियों को किश्तों के लिए किसी प्रकार का फॉर्म जमा नहीं करना होगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित PCTS द्वारा लाभार्थी की योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जायेगी.
  • योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी द्वारा PCTS पर पंजीकरण के समय स्वयं का जन-आधार/Bhamashah ID और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. जहां लाभार्थी का जन-आधार नहीं होगा, वहां जन-आधार बनवाने के लिए कार्यवाही की जाएगी.

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना में आवेदन करने की प्रिकिर्या

  • राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना में आवेदन करने की प्रिकिर्या को नही रखा गया है. क्योकि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किश्तों के लिए किसी प्रकार का फॉर्म जमा नहीं करना होगा.
  • योजना के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित PCTS द्वारा लाभार्थी की योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जायेगी. जिसमे महिला द्वारा चेक करवाने और अन्य जानकारी को स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा.
  • लेकिन आपको PCTS पर पंजीकरण के समय स्वयं का जन-आधार/भामाशाह कार्ड और अपना मोबाइल नंबर देना हगा. अगर आपके पास जन आधार कार्ड नही है तो ऐसे में अपने जन आधार कार्ड बनवाने का काम विभाग द्वारा किया जायेगा.
  • इसके बाद आपके जान आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट में योजना के अंतर्गत मिलने वाली सभी किस्तों का समय समय पर भेजा जाएगा.

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FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले प्रशन

प्रशन – इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना क्या है ?

उत्तर – राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना को शुरू किया गया है. इस योजना में महिलाओं को 6000 रुपए दिए जाते है.

प्रशन – इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना में कितना पैसा मिलता है ?

उत्तर – राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाते है. जो महिलाओं को अलग अलग 5 किस्तों में मिलते है.

प्रशन – Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana में आवेदन कैसे करें ?

उत्तर – इस योजना के लिए महिलाओं को आवेदन करने की आवश्यकता नही है क्योकि योजना में स्वास्थ्य विभाग के PCTS सॉफ्टवेर में दर्ज लाभार्थियों की जानकारी को विभाग के राजपोषण पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन के बाद निर्धारित राशी महिलाओं के जन आधार कार्ड से लिंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

प्रशन – Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana किस्से समन्धित है ?

उत्तर – राजस्थान इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहयोग देने से समन्धित है.

प्रशन – Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana कब लागु हुई थी ?

उत्तर – राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा 19 नवम्बर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना शुरू की गई थी.

प्रशन – Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या है ?

उत्तर – महिलाओं को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना अनिवार्य है.

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